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रांचीः अदालत ने तबलीगी जमात के लोगों की जमानत याचिका की खारिज, वीजा नियमों के उल्लंघन का है आरोप

रांचीः अदालत ने तबलीगी जमात के लोगों की जमानत याचिका की खारिज
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Published : Jun 8, 2020, 1:09 PM IST

Updated : Jun 8, 2020, 7:34 PM IST

13:04 June 08

तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों को रांची सिविल कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने सभी 17 विदेशियों के जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में हुई.

देखें पूरी खबर

रांची: तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों को रांची सिविल कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने सभी 17 विदेशियों के जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में हुई. दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद अदालत ने तबलिगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों की जमानत को खारिज कर दिया है. फिलहाल सभी 17 विदेशी जेल के चारदीवारी में ही बंद हैं.

पहले भी 12 मई को तबलीगी जमात से जुड़े सभी 17 विदेशियों की जमानत न्यायिक दंडाधिकारी अरमानी की अदालत से रिजेक्ट किया जा चुका है, जिसके बाद प्रधान न्याययुक्त नवनीत कुमार की अदालत में जमानत की गुहार लगाई गई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि सभी विदेशियों पर वीजा उल्लंघन करने का कोई भी मामला नहीं बनता है और लॉकडाउन होने के कारण ये लोग यहां फंस गए थे. इसलिए इन सभी विदेशियों को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाए. 

ये भी पढ़ें-राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा- मोदी है तो मुमकिन है

इसका विरोध करते हुए लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने कहा कि सभी 17 विदेशी टूरिस्ट वीजा का उल्लंघन किए हैं और धर्म-प्रचार कर रहे थे.  ये लोग लॉकडाउन होने से पहले ही यहां आ चुके थे और ऐसे में किसी भी प्रकार की गतिविधि की जानकारी प्रशासन को नहीं दिया गया था. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने जमानत को खारिज कर दिया है.

ये हैं तबलीगी जमात से जुड़े 17विदेशी
 

1. सिति आयशा विनती दाउद, मलेशिया
2. नुरू राशिद विनति तोमादी, मलेशिया
3. नूर हयाती विनती अहमद, मलेशिया
4. राशिद अनी मजिहा, मलेशिया
5. नूर कामरुजामा बिन एवीडी रहमान, मलेशिया
6. माहाजीर बीन खामिस, मलेशिया
7. मोहाद शफीक बिन मतीसा, मलेशिया
8. मो अजीम, मलेशिया
9. जाहेद कबीर, लंदन
10. महासीन अहमद, यूके 
11. काजी दिलावर, यूके
12. फारूख अलवर, वेस्टइंडीज
13. मो. मुसा जालवा, जांबिया
14. मो. शैफुक इस्लाम, हॉलैंड
15. शिपहाब हुसैन, लंदन
16. नदीम खान, त्रिनदाद
17. फरमिंग सेसे,जांबिया

हिंदपीढ़ी थाना ने तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिकों को भादवि की धारा 188, 269, 270, 271 'द फॉरेनर्स एक्ट 19 46' की धारा 13 14 (बी)(सी) और 'द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट' की धारा 51 के तहत रिमांड में लेकर 9 अप्रैल 2020 को नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. ये सभी 17 विदेशी टूरिस्ट वीजा पर भारत में थे और रांची के हिंदपीढ़ी पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ इन विदेशी नागरिकों को 20 मार्च को बड़ी मस्जिद से गिरफ्तार कर खेलगांव में बने क्वॉरेंटाइन सेंटर भेज दिया था, जिसके बाद तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों में से मलेशिया की एक 22 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई थी. झारखंड में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था.


 

13:04 June 08

तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों को रांची सिविल कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने सभी 17 विदेशियों के जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में हुई.

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रांची: तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों को रांची सिविल कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने सभी 17 विदेशियों के जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में हुई. दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद अदालत ने तबलिगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों की जमानत को खारिज कर दिया है. फिलहाल सभी 17 विदेशी जेल के चारदीवारी में ही बंद हैं.

पहले भी 12 मई को तबलीगी जमात से जुड़े सभी 17 विदेशियों की जमानत न्यायिक दंडाधिकारी अरमानी की अदालत से रिजेक्ट किया जा चुका है, जिसके बाद प्रधान न्याययुक्त नवनीत कुमार की अदालत में जमानत की गुहार लगाई गई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि सभी विदेशियों पर वीजा उल्लंघन करने का कोई भी मामला नहीं बनता है और लॉकडाउन होने के कारण ये लोग यहां फंस गए थे. इसलिए इन सभी विदेशियों को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाए. 

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इसका विरोध करते हुए लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने कहा कि सभी 17 विदेशी टूरिस्ट वीजा का उल्लंघन किए हैं और धर्म-प्रचार कर रहे थे.  ये लोग लॉकडाउन होने से पहले ही यहां आ चुके थे और ऐसे में किसी भी प्रकार की गतिविधि की जानकारी प्रशासन को नहीं दिया गया था. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने जमानत को खारिज कर दिया है.

ये हैं तबलीगी जमात से जुड़े 17विदेशी
 

1. सिति आयशा विनती दाउद, मलेशिया
2. नुरू राशिद विनति तोमादी, मलेशिया
3. नूर हयाती विनती अहमद, मलेशिया
4. राशिद अनी मजिहा, मलेशिया
5. नूर कामरुजामा बिन एवीडी रहमान, मलेशिया
6. माहाजीर बीन खामिस, मलेशिया
7. मोहाद शफीक बिन मतीसा, मलेशिया
8. मो अजीम, मलेशिया
9. जाहेद कबीर, लंदन
10. महासीन अहमद, यूके 
11. काजी दिलावर, यूके
12. फारूख अलवर, वेस्टइंडीज
13. मो. मुसा जालवा, जांबिया
14. मो. शैफुक इस्लाम, हॉलैंड
15. शिपहाब हुसैन, लंदन
16. नदीम खान, त्रिनदाद
17. फरमिंग सेसे,जांबिया

हिंदपीढ़ी थाना ने तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिकों को भादवि की धारा 188, 269, 270, 271 'द फॉरेनर्स एक्ट 19 46' की धारा 13 14 (बी)(सी) और 'द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट' की धारा 51 के तहत रिमांड में लेकर 9 अप्रैल 2020 को नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. ये सभी 17 विदेशी टूरिस्ट वीजा पर भारत में थे और रांची के हिंदपीढ़ी पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ इन विदेशी नागरिकों को 20 मार्च को बड़ी मस्जिद से गिरफ्तार कर खेलगांव में बने क्वॉरेंटाइन सेंटर भेज दिया था, जिसके बाद तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों में से मलेशिया की एक 22 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई थी. झारखंड में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था.


 

Last Updated : Jun 8, 2020, 7:34 PM IST
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