रांची: तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों को रांची सिविल कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने सभी 17 विदेशियों के जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में हुई. दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद अदालत ने तबलिगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों की जमानत को खारिज कर दिया है. फिलहाल सभी 17 विदेशी जेल के चारदीवारी में ही बंद हैं.
पहले भी 12 मई को तबलीगी जमात से जुड़े सभी 17 विदेशियों की जमानत न्यायिक दंडाधिकारी अरमानी की अदालत से रिजेक्ट किया जा चुका है, जिसके बाद प्रधान न्याययुक्त नवनीत कुमार की अदालत में जमानत की गुहार लगाई गई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि सभी विदेशियों पर वीजा उल्लंघन करने का कोई भी मामला नहीं बनता है और लॉकडाउन होने के कारण ये लोग यहां फंस गए थे. इसलिए इन सभी विदेशियों को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाए.
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