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रांचीः मनसे प्रमुख राज ठाकरे को कोर्ट ने जारी किया समन, छठ पर अभद्र टिप्पणी का मामला - राज ठाकरे को समन जारी

रांची व्यवहार न्यायालय ने छठ पर्व को लेकर अभद्र टिप्पणी मामले में मंगलवार को महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे को समन जारी किया है और 4 जनवरी 2020 को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है.

राज ठाकरे को समन जारी
रांची सिविल कोर्ट
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Published : Nov 27, 2019, 10:16 AM IST

रांची: छठ महापर्व को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे को समन जारी किया गया है. मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के सीजेएम फहीम किरमानी की अदालत ने आदेश जारी कर उन्हें 4 जनवरी, 2020 को उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

छठ पूजा को लेकर अभद्र बयान मामले को लेकर अखौरी अंजनी कुमार ने शिकायतवाद संख्या 395/2008 दर्ज कराई थी. इसमें शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया था कि 1 फरवरी 2008 को वह अपने घर में समाचार पत्र पढ़ रहे थे, जिसमें मनसे प्रमुख राज ठाकरे का छठ पर्व के संबंध में गलत और भड़काऊ बयान दिया हुआ था, जो झारखंड-बिहार के सभी समाचार पत्रों में छपा था. समाचार पत्रों में राज ठाकरे के छपे बयान में छठ पर्व को नौटंकी बताया था.

इसे भी पढ़ें- दुमका का यह गांव मतदाता जागरूकता अभियान की खोल रहा पोल, ग्रामीणों को 12 किलोमीटर दूर जा कर करना पड़ता है मतदान

शिकायतकर्ता का कहना है कि राज ठाकरे के इस बयान से उसे गहरा मानसिक आघात लगा है और उसकी धार्मिक भवना आहत हुई है. राज ठाकरे का बयान समाज में विद्वेश फैला रहा है. बता दें कि इस मामले को लेकर पंकज कुमार, जीतेंद्र कुमार सिंह और प्रदीप साहू की गवाही हुई थी. इस मामले में पहले भी कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज ठाकरे को समन जारी किया था, लेकिन उनकी ओर से कोर्ट में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई थी.

रांची: छठ महापर्व को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे को समन जारी किया गया है. मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के सीजेएम फहीम किरमानी की अदालत ने आदेश जारी कर उन्हें 4 जनवरी, 2020 को उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

छठ पूजा को लेकर अभद्र बयान मामले को लेकर अखौरी अंजनी कुमार ने शिकायतवाद संख्या 395/2008 दर्ज कराई थी. इसमें शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया था कि 1 फरवरी 2008 को वह अपने घर में समाचार पत्र पढ़ रहे थे, जिसमें मनसे प्रमुख राज ठाकरे का छठ पर्व के संबंध में गलत और भड़काऊ बयान दिया हुआ था, जो झारखंड-बिहार के सभी समाचार पत्रों में छपा था. समाचार पत्रों में राज ठाकरे के छपे बयान में छठ पर्व को नौटंकी बताया था.

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शिकायतकर्ता का कहना है कि राज ठाकरे के इस बयान से उसे गहरा मानसिक आघात लगा है और उसकी धार्मिक भवना आहत हुई है. राज ठाकरे का बयान समाज में विद्वेश फैला रहा है. बता दें कि इस मामले को लेकर पंकज कुमार, जीतेंद्र कुमार सिंह और प्रदीप साहू की गवाही हुई थी. इस मामले में पहले भी कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज ठाकरे को समन जारी किया था, लेकिन उनकी ओर से कोर्ट में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई थी.

Intro:मनसा प्रमुख राज ठाकरे को फ्रेस समन जारी, 4 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश

रांची


रांची। छठ पर्व को लेकर टिप्पणी करने के मामले में महाराष्ट नव निर्माण सेना(मनसा)मुम्बई के प्रमुख राज ठाकरे को फ्रेस समन जारी करने का आदेश सीजेएम फहीम किरमानी की अदालत ने किया है। कोर्ट ने उन्हें चार जनवरी 2020 को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

Body:मामले को लेकर अखौरी अंजनी कुमार ने शिकायतवाद संख्या 395/2008 दर्ज करायी थी। इसमें शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया था कि एक फरवरी 2008 को वह अपने घर में एक समाचार पत्र पढ़ रहा था। इसमें राज ठाकरे के छठ पर्व के संबंध में दिये गये एक बयान पर भड़का झारखंड और बिहार समाचार छपी थी। राज ठाकरे ने अपने बयान में छठ पर्व को नौटंकी बताया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि राज ठाकरे के इस बयान से उसे गहरा मानसिक अघात लगा है और धार्मिक भवना आहत हुई है। राज ठाकरे का बयान समाज में विद्वेश फैला रहा है। बता दें कि तीन लोगों पंकज कुमारए जीतेंद्र कुमार सिंह एवं प्रदीप साहू की गवाही हुई थी। मामले में पूर्व में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज ठाकरे को समन जारी किया था। लेकिन उनकी ओर से कोर्ट में उपस्थिति दर्ज नहीं करायी गयी थी।Conclusion:
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