रांची: राज्य की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के खिलाफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के आहवान पर शुक्रवार से राज्य के सभी जिलों में व्यापारी और उद्यमियों का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन अभी तक गहना घर गोलीकांड की घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है.
सभी व्यापार और उद्योग 21 अक्टूबर तक रहेगा बंद
चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने शनिवार को कहा है कि रविवार तक अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो झारखंड के सभी व्यापार और उद्योग सोमवार 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा. नए मोटरवाहन अधिनियम 2019 के प्रावधानों की जानकारी के लिए चैंबर भवन में जिले के ट्रैफिक एसपी के साथ ऑटोमोबाइल डीलर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें चैंबर ने सोमवार को 2 बजे तक व्यवसाय बंद रखने का निर्णय लिया है. इस दौरान मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित जानकारी ट्रैफिक एसपी ने दी है.
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मोटरवाहन डिलरों से सुझाव
इस बैठक के दौरान ट्रैफिक एसपी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में नए मोटरवाहन अधिनियम को तीन महीने के लिए शिथिल किया गया है, लेकिन तीन महीने के बाद इसे सख्ती से लागू किया जायेगा. यह अधिनियम सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि मानवीय जीवन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रावधानित है. इस मामले में उन्होंने मोटरवाहन डिलरों से सुझाव भी लिए है. दीपावली के बाद इससे संबंधित फिर से बैठक की जाएगी.