ETV Bharat / state

झारखंड में सरकार ने लगाई कई पाबंदियां, सीएम ने कहा- हालात नहीं सुधरे, तो लेने होंगे कड़े फैसले

कोरोना बैठक
कोरोना बैठक
author img

By

Published : Apr 6, 2021, 4:49 PM IST

Updated : Apr 6, 2021, 10:00 PM IST

16:41 April 06

कोरोना को लेकर बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

रांची: आपदा प्रबंधन की बैठक हुई. बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने प्रेस को संबोधित किया है. कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ता जा रहा है. एहतियात के तौर पर कई फैसले लिए गए है. अभी बहुत कम निर्देश के साथ कुछ पाबंदियां लगाई गई है. सीएम ने कहा कि आप लोगों के माध्यम से राज्यवासियों को बाहर जाने वाले, बाहर से आने वाले, सभी लोगों को पूरी तरीके से एहतियात बरतने का आग्रह हम करते हैं और सरकार के निर्देशों का ध्यनपूर्वक पालन करें. 

यह भी पढ़ेंः रांची के डेली मार्केट में कोरोना गाइडलाइन का कितना हो रहा है पालन, यहां जानिए

लगभग 5 हजार अतिरिक्त हॉस्पिटल में व्यवस्था करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है. लोगों से आग्रह है कि अगर कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो घर में आइसोलेट रह सकते हैं. इस दौरान कोई दिक्कत होगी तो तुरंत आपको रेस्कूय कर अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा. जो गंभीर स्थिति में हैं वही अस्पताल में एडमिट हों ताकि ज्यादा जरूरत मंदों स्वास्थ्य सुविधाय उपलब्ध कराई जा सके.  

उन्होंने कहा कि स्थिति चिंता करने योग्य है. सभी मास्क पहने, बेवजह जमावड़ा ना लगाएं. नहीं तो स्थिति भयावह हो सकती है. तब सरकार कड़े फैसले ले सकती है. वैक्सीन की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी मिलकर कोरोना से लड़ने की जरूरत है  

यह भी पढे़ंः झारखंड में कोरोना का कोहराम, आज सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, स्वास्थ्य मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत

झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया है. यह व्यवस्था 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी. झारखंड में रात 8:00 बजे से सभी दुकानें बंद रहेंगी. हालांकि होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की छूट रहेगी. सभी स्कूल बंद रहेंगे. बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन क्लास की सुविधा मिलेगी. 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल जा सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें अभिभावकों का परमिशन लेना होगा. सभी पार्क बंद रहेंगे.  

अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे

सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. अब शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो पाएंगे. किसी के निधन पर अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे. सभी तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक रहेगा. अगले आदेश तक मेला और एग्जिबिशन का आयोजन नहीं होगा. सभी खेल आयोजनों पर रोक लगा दिया गया है. 

हालांकि खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग के मकसद से स्टेडियम जा सकेंगे. सभी रेस्टोरेंट में क्षमता की तुलना में सिर्फ 50% सीट का ही इस्तेमाल करना होगा. धार्मिक स्थलों पर क्षमता की तुलना में 50% से ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे. बैंकट हॉल में किसी भी तरह के कार्यक्रम की मनाही होगी. अगले आदेश तक बिना मास्क पहने किसी भी तरह के दफ्तर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, दुकान में प्रवेश की छूट नहीं होगी.

16:41 April 06

कोरोना को लेकर बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

रांची: आपदा प्रबंधन की बैठक हुई. बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने प्रेस को संबोधित किया है. कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ता जा रहा है. एहतियात के तौर पर कई फैसले लिए गए है. अभी बहुत कम निर्देश के साथ कुछ पाबंदियां लगाई गई है. सीएम ने कहा कि आप लोगों के माध्यम से राज्यवासियों को बाहर जाने वाले, बाहर से आने वाले, सभी लोगों को पूरी तरीके से एहतियात बरतने का आग्रह हम करते हैं और सरकार के निर्देशों का ध्यनपूर्वक पालन करें. 

यह भी पढ़ेंः रांची के डेली मार्केट में कोरोना गाइडलाइन का कितना हो रहा है पालन, यहां जानिए

लगभग 5 हजार अतिरिक्त हॉस्पिटल में व्यवस्था करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है. लोगों से आग्रह है कि अगर कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो घर में आइसोलेट रह सकते हैं. इस दौरान कोई दिक्कत होगी तो तुरंत आपको रेस्कूय कर अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा. जो गंभीर स्थिति में हैं वही अस्पताल में एडमिट हों ताकि ज्यादा जरूरत मंदों स्वास्थ्य सुविधाय उपलब्ध कराई जा सके.  

उन्होंने कहा कि स्थिति चिंता करने योग्य है. सभी मास्क पहने, बेवजह जमावड़ा ना लगाएं. नहीं तो स्थिति भयावह हो सकती है. तब सरकार कड़े फैसले ले सकती है. वैक्सीन की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी मिलकर कोरोना से लड़ने की जरूरत है  

यह भी पढे़ंः झारखंड में कोरोना का कोहराम, आज सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, स्वास्थ्य मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत

झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया है. यह व्यवस्था 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी. झारखंड में रात 8:00 बजे से सभी दुकानें बंद रहेंगी. हालांकि होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की छूट रहेगी. सभी स्कूल बंद रहेंगे. बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन क्लास की सुविधा मिलेगी. 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल जा सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें अभिभावकों का परमिशन लेना होगा. सभी पार्क बंद रहेंगे.  

अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे

सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. अब शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो पाएंगे. किसी के निधन पर अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे. सभी तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक रहेगा. अगले आदेश तक मेला और एग्जिबिशन का आयोजन नहीं होगा. सभी खेल आयोजनों पर रोक लगा दिया गया है. 

हालांकि खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग के मकसद से स्टेडियम जा सकेंगे. सभी रेस्टोरेंट में क्षमता की तुलना में सिर्फ 50% सीट का ही इस्तेमाल करना होगा. धार्मिक स्थलों पर क्षमता की तुलना में 50% से ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे. बैंकट हॉल में किसी भी तरह के कार्यक्रम की मनाही होगी. अगले आदेश तक बिना मास्क पहने किसी भी तरह के दफ्तर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, दुकान में प्रवेश की छूट नहीं होगी.

Last Updated : Apr 6, 2021, 10:00 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.