रांचीः यौन शोषण के मामले में विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत में गुरुवार 16 मार्च को मामले पर सुनवाई हुई. जिसके उपरांत निचली अदालत में चल रहे मामले पर तत्काल रोक लगा दी गई है. अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से जानकारी दी गई कि पीड़िता का जो पता है, उस पते पर नोटिस सर्व नहीं हो सका. जिस पर अदालत ने उन्हें फिर से नए पते पर पीड़िता को नोटिस सर्व करने का निर्देश दिया है.
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प्रार्थी की ओर से अदालत से गुहार लगाई गई थी कि इस बीच निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए दुमका एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले पर तत्काल रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की गई है.
बता दें कि देवघर में झाविमो के एक कार्यक्रम में पार्टी की ही एक महिला नेता ने विधायक प्रदीप यादव पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. 20 अप्रैल 2019 को देवघर महिला थाना में कांड संख्या 13/2019 दर्ज कराई गई थी. निचली अदालत में प्रदीप यादव की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन दायर की गई थी. जिसे खारिज कर दिया गया. निचली अदालत के उस आदेश को विधायक प्रदीप यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई. इस मामले में विधायक प्रदीप यादव को पूर्व में ही हाईकोर्ट से बेल मिला हुआ है.