रांची: ईडी ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा की 82.77 करोड़ रुपये की संपत्ति स्थायी तौर पर जब्त कर ली है. ईडी की एजुकेटिंग अथॉरिटी ने बुधवार को संपत्ति के स्थायी जब्ती पर मुहर लगा दी है. इससे पहले एक दिसंबर 2022 को ईडी ने मनरेगा घोटाले में संपत्तियों की जब्ती का प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया था. प्रोविजनल अटैचमेंट आदेश को आरोपियों ने ईडी की एजुकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष चुनौती दी थी. लेकिन अथॉरिटी ने ईडी के अस्थायी जब्ती आदेश को सही मानते हुए अब स्थायी तौर पर पूरी संपत्ति जब्त कर दी है.
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ईडी की एजुकेटिंग अथॉरिटी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के स्वामित्व वाले पल्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर और रांची स्थित दो भूखंडों को स्थायी तौर पर जब्त किया है. ईडी ने सभी की बाजार मूल्य 82.77 करोड़ आंका है. एजुकेटिंग अथॉरिटी के बाद पूरी संपत्ति अब भारत सरकार की संपत्ति मानी जाएगी. अस्पताल, डायग्नोसिस सेंटर और दोनों भूखंडों की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी.
मनरेगा घोटाले से अर्जित पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग: ईडी ने झारखंड पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज कई एफआईआर के आधार एजेंसी ने मनरेगा घोटाले में पीएमएलए की जांच शुरू की थी. जांच में यह बात सामने आयी कि मनरेगा घोटाले की अपराध से अर्जित पैसे और कमीशन को पूजा सिंघल के साथ साथ उनके रिश्तेदारों के अलग अलग बैंक खातों में जमा कराया गया था. पद का दुरुपयोग कर पूजा सिंघल ने बाद में भी काफी अवैध कमाई की थी. पूजा सिंघल की यह अवैध कमाई उनके आय से काफी अधिक थी. पूजा सिंघल ने अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का निवेश की अस्पताल निर्माण व अचल संपत्ति की खरीद में किया.