रांची: झारखंड की चर्चित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक झा के अधिवक्ता ने अदालत से याचिका वापस लेने का आग्रह किया. अदालत ने उनका पक्ष सुनने के उपरांत उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी (Pooja Singhal Husband Abhishek withdraws Petition) है.
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न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई सुनवाईः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. इस दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्होंने हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की थी उस याचिका में अभिषेक ने ईडी कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आग्रह किया था. ईडी कोर्ट ने मामले में अभिषेक झा को समन जारी कर अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया था.
ईडी कोर्ट ने अभिषेक की व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट के आग्रह को खारिज कर दी थीः ईडी कोर्ट ने पूर्व में अभिषेक के व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट के आग्रह को खारिज कर दी थी. इसके बाद अभिषेक की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई. साथ ही हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की है. पूर्व में पांच नवंबर को ईडी की विशेष अदालत में अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी थी.
अभिषेक झा पर मनरेगा घोटाले के पैसे का लॉन्ड्रिंग करने का आरोप हैः उल्लेखनीय है कि मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह समेत सात लोगों को आरोपी बनाया है. साथ ही इनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल की है. अभिषेक झा पर मनरेगा घोटाले के पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है. इस चार्जशीट पर ईडी कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अभिषेक समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है.