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पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, नहीं जा सकेंगी दिल्ली NCR से बाहर

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की निलंबित आईएसएस अधिकारी पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत दे दी है (Pooja Singhal gets interim bail). पूजा सिंघल ने अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अपील की थी.

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Pooja Singha
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Published : Jan 3, 2023, 11:48 AM IST

Updated : Jan 3, 2023, 2:18 PM IST

नई दिल्ली/रांची: झारंखड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है (Pooja Singhal gets interim bail ). जस्टिस एसके कौल एवं जस्टिस अभय ओका की बेंच ने उन्हें 1 महीने की अंतरिम जमानत दी है. पूजा सिंघल की तरफ से बीमार बेटी के देखभाल को आधार बनाया गया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है. जमानत में यह शर्त रखी गई है कि उन्हें दिल्ली में ही रहना होगा. एनसीआर से बाहर वह नहीं जा सकती हैं.

ये भी पढ़ें: सुबह सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, शाम में फूलने लगी सांस, इलाज के लिए रिम्स पहुंची पूजा सिंघल

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका 3 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब 6 महीने बीत गए हैं लेकिन, उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है. इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

2022 में 6 मई को ईडी ने मनरेगा घोटाला में झारखंड की तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान ईडी को 19.41 करोड़ मिले थे. जांच के बाद ईडी ने बताया कि जब्त पैसों में अधिकांश राशि राज्य के बड़े राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों की है. इसके बाद आठ जुलाई को ईडी ने पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब 6 महीने बीत गए हैं लेकिन, उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है. इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस मामले में ईडी ने 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार किया था.

बाद में ईडी ने 25 अगस्त को सत्ता के गलियारे में चर्चित रहे प्रेम प्रकाश, सीए जे जयपुरिया के ठिकानें पर छापेमारी की थी. इस दौरान प्रेम के यहां से सीएम हाउस में तैनात दो सिपाहियों की एके 47 व 60 कारतूस बरामद किए थे, जबकि जयपुरियार के यहां से संपत्ति व निवेश से जुड़े कच्चे कागजात व फाइलें बरामद की गई थीं. इसी मामले में एक आईएएस अफसर के दो करीबी और निसित केसरी और विशाल चौधरी के यहां भी ईडी ने छापेमारी की थी. वहीं ईडी ने सितंबर महीने में मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद से भी तीन दिनों तक पूछताछ की थी.

नई दिल्ली/रांची: झारंखड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है (Pooja Singhal gets interim bail ). जस्टिस एसके कौल एवं जस्टिस अभय ओका की बेंच ने उन्हें 1 महीने की अंतरिम जमानत दी है. पूजा सिंघल की तरफ से बीमार बेटी के देखभाल को आधार बनाया गया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है. जमानत में यह शर्त रखी गई है कि उन्हें दिल्ली में ही रहना होगा. एनसीआर से बाहर वह नहीं जा सकती हैं.

ये भी पढ़ें: सुबह सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, शाम में फूलने लगी सांस, इलाज के लिए रिम्स पहुंची पूजा सिंघल

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका 3 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब 6 महीने बीत गए हैं लेकिन, उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है. इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

2022 में 6 मई को ईडी ने मनरेगा घोटाला में झारखंड की तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान ईडी को 19.41 करोड़ मिले थे. जांच के बाद ईडी ने बताया कि जब्त पैसों में अधिकांश राशि राज्य के बड़े राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों की है. इसके बाद आठ जुलाई को ईडी ने पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब 6 महीने बीत गए हैं लेकिन, उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है. इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस मामले में ईडी ने 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार किया था.

बाद में ईडी ने 25 अगस्त को सत्ता के गलियारे में चर्चित रहे प्रेम प्रकाश, सीए जे जयपुरिया के ठिकानें पर छापेमारी की थी. इस दौरान प्रेम के यहां से सीएम हाउस में तैनात दो सिपाहियों की एके 47 व 60 कारतूस बरामद किए थे, जबकि जयपुरियार के यहां से संपत्ति व निवेश से जुड़े कच्चे कागजात व फाइलें बरामद की गई थीं. इसी मामले में एक आईएएस अफसर के दो करीबी और निसित केसरी और विशाल चौधरी के यहां भी ईडी ने छापेमारी की थी. वहीं ईडी ने सितंबर महीने में मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद से भी तीन दिनों तक पूछताछ की थी.

Last Updated : Jan 3, 2023, 2:18 PM IST
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