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निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कोर्ट में पेश, कहा- जेल में नहीं है दिक्कत - Ranchi News

निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया. पेशी के दौरान पूजा सिंघल ने जेल में किसी तरह की दिक्कत नहीं होने की बात कही. कोर्ट ने ईडी दफ्तर में हुए स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट की मांग को स्वीकृत किया है. 25 मई से पूजा सिंघल और 20 मई से सुमन जेल में हैं.

पूजा सिंघल
पूजा सिंघल
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Published : Jun 8, 2022, 12:15 PM IST

Updated : Jun 8, 2022, 2:42 PM IST

रांची: मनी लाउंड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और सीए सुमन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया. पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत की 14 दिन की अवधि पूरी होने के बाद न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में उनको पेश किया गया. कोर्ट में पूजा सिंघल ने ईडी से पूछताछ के दौरान किए गए मेडिकल जांच के प्रिस्क्रिप्शन को उपलब्ध कराने की मांग की. पूजा सिंघल ने बताया कि उनको जेल में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है. 22 जून को पूजा सिंघल की अगली पेशी होगी.

देखें वीडियो

ये भी पढ़ें:- 8 जून तक न्यायिक हिरासत में पूजा सिंघल, भेजी गई होटवार जेल

सरावगी ब्रदर्स और सहयोगियों के खिलाफ समन: सरावगी ब्रदर्स और सहयोगियों को ईडी स्पेशल कोर्ट की तरफ से समन जारी किया गया है. स्पेशल जज दिनेश राय की अदालत ने संज्ञान लेते हुए 75 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के सभी आरोपियों को 20 जून को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है.बता दें सभी आरोपियों के खिलाफ ईडी की टीम ने 23 मई को जांच की प्रक्रिया पूरी करते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल किया था. केस का मुख्य आरोपी ज्ञान प्रकाश सरावगी 29 मार्च से जेल में बंद है. ईडी ने जांच के क्रम में सरावगी और सहयोगियों के 33.70 करोड़ और 4.25 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति को जब्त किया है.

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25 मई को भेजी गई थी जेल: बता दें कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें 25 मई को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया था. इससे पहले ईडी की टीम ने 14 दिनों तक पूजा सिंघल से पूछताछ की थी. वहीं सीए सुमन कुमार से 13 दिन की पूछताछ की गई थी. ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि ईडी के द्वारा पूछताछ के बाद निलंबित आईपीएस अधिकारी पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. जिसकी अवधि आज समाप्त हुई थी. उन्होंने बताया कि ईडी की ओर से रिमांड को लेकर कोई भी आवेदन अदालत में नहीं दिया गया है.

क्या है पूरा मामला: बता दें कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के बूटी मोड़ स्थित सोनाली अपार्टमेंट से 17.49 करोड़ कैश बरामद हुआ था, इसके अलावा डंगरा टोली स्थित ईस्टर्न मॉल में मौजूद सुमन कुमार के ऑफिस से 29.70 लाख रुपया मिला था. जिसके बाद ईडी ने मनी लाउंड्रिंग मामले में उनको गिरफ्तार कर 5 दिनों के रिमांड पर लिया था. 5 दिनों का रिमांड खत्म होने के बाद फिर से 9 दिनों के रिमांड पर लेकर पूजा सिंघल से पूछताछ की गई थी. रिमांड अवधि खत्म होने के बाद 25 मई को उनको जेल भेज दिया गया था.

रांची: मनी लाउंड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और सीए सुमन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया. पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत की 14 दिन की अवधि पूरी होने के बाद न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में उनको पेश किया गया. कोर्ट में पूजा सिंघल ने ईडी से पूछताछ के दौरान किए गए मेडिकल जांच के प्रिस्क्रिप्शन को उपलब्ध कराने की मांग की. पूजा सिंघल ने बताया कि उनको जेल में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है. 22 जून को पूजा सिंघल की अगली पेशी होगी.

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सरावगी ब्रदर्स और सहयोगियों के खिलाफ समन: सरावगी ब्रदर्स और सहयोगियों को ईडी स्पेशल कोर्ट की तरफ से समन जारी किया गया है. स्पेशल जज दिनेश राय की अदालत ने संज्ञान लेते हुए 75 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के सभी आरोपियों को 20 जून को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है.बता दें सभी आरोपियों के खिलाफ ईडी की टीम ने 23 मई को जांच की प्रक्रिया पूरी करते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल किया था. केस का मुख्य आरोपी ज्ञान प्रकाश सरावगी 29 मार्च से जेल में बंद है. ईडी ने जांच के क्रम में सरावगी और सहयोगियों के 33.70 करोड़ और 4.25 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति को जब्त किया है.

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25 मई को भेजी गई थी जेल: बता दें कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें 25 मई को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया था. इससे पहले ईडी की टीम ने 14 दिनों तक पूजा सिंघल से पूछताछ की थी. वहीं सीए सुमन कुमार से 13 दिन की पूछताछ की गई थी. ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि ईडी के द्वारा पूछताछ के बाद निलंबित आईपीएस अधिकारी पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. जिसकी अवधि आज समाप्त हुई थी. उन्होंने बताया कि ईडी की ओर से रिमांड को लेकर कोई भी आवेदन अदालत में नहीं दिया गया है.

क्या है पूरा मामला: बता दें कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के बूटी मोड़ स्थित सोनाली अपार्टमेंट से 17.49 करोड़ कैश बरामद हुआ था, इसके अलावा डंगरा टोली स्थित ईस्टर्न मॉल में मौजूद सुमन कुमार के ऑफिस से 29.70 लाख रुपया मिला था. जिसके बाद ईडी ने मनी लाउंड्रिंग मामले में उनको गिरफ्तार कर 5 दिनों के रिमांड पर लिया था. 5 दिनों का रिमांड खत्म होने के बाद फिर से 9 दिनों के रिमांड पर लेकर पूजा सिंघल से पूछताछ की गई थी. रिमांड अवधि खत्म होने के बाद 25 मई को उनको जेल भेज दिया गया था.

Last Updated : Jun 8, 2022, 2:42 PM IST
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