रांचाः ध्वनि और वायु प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार लगातार सजग दिख रही है. दीपावली से पहले राज्य सरकार ने झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ बैठक कर वायु और जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने राज्य के प्रमुख स्थानों को साइलेंट जोन घोषित करने का नोटिस जारी किया है.
जेएसपीसीबी के चेयरमैन एके रस्तोगी ने साइलेंट जोन के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए आदेश जारी किया, जिसमें राजधानी के यूनिवर्सिटी क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे में 40 से 50 डेसिबल से अधिक आवाज की अनुमति नहीं दी जाएगी. अगर इन निर्देशों का पलन नहीं किया जाएगा तो, लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि रांची विश्वविद्यालय, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, निर्मला कॉलेज, योगदा सत्संग महाविद्यालय धुर्वा और बीआईटी मेसरा यूनिवर्सिटी क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से साइलेंट जोन घोषित कर दिया गया है.
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बता दें कि पिछले दिनों झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने राज्य के पांच प्रमुख जगहों पर ध्वनि प्रदूषण को माप कर अनुमान लगाते हुए पटाखा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आदेश जारी किया था कि दीपावली में 125 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि वाले पटाखों का निर्माण ना करें, जिससे ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकेगा.