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झारखंडः निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को पुलिस नहीं रोकेगी, डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी किए

झारखंड में अब पुलिस बिना उचित कारण के निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को नहीं रोकेगी. आए दिन इस संबंध में मिल रहीं शिकायत के बाद डीजीपी एमवी राव ने इस पर सख्त रुख अख्तियार किया है.

निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को पुलिस नहीं रोकेगी
निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को पुलिस नहीं रोकेगी
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Published : May 20, 2020, 10:49 AM IST

रांची: झारखंड में निर्माण कार्य से जुड़ी सामग्रियों को ढो रहे वाहनों को पुलिस नहीं रोकेगी.मंगलवार को डीजीपी एमवी राव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

क्या है डीजीपी के आदेश में

डीजीपी ने अपने आदेश में लिखा है कि अलग-अलग माध्यमों से शिकायतें मिल रही थीं कि पुलिस नाकों और गश्ती दल द्वारा सामग्रियों को ले जा रहे वाहनों को रोककर बाधित किया जा रहा है.

डीजीपी के सख्त निर्देश
डीजीपी के सख्त निर्देश

डीजीपी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य में सामग्रियों के आगमन को किसी हाल में न रोकें. अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे संबंधित जिले के एसपी की होगी.

यह भी पढ़ेंः 2009 में लगाया था काजू का पेड़, लॉकडाउन में बना ग्रामीणों का सहारा

अपराध की सूचना पर ही डीएसपी स्तर के अधिकारी ही रोकें, बिना आवश्यक जांच के न रोके जाएं वाहन. डीजीपी ने निर्देश दिया है कि अगर किसी अपराध की सूचना पर रोककर पूछताछ आवश्यक हो तब भी कम से कम डीएसपी स्तर के अधिकारी के स्तर से जांच करायी जाए.

डीजीपी ने लिखा है कि गश्ती दल या पुलिस नाकों पर अनावश्यक वाहनों को रोक कर रखे जाने पर जिले के एसपी जिम्मेवार होंगे. डीजीपी ने सभी रेंज के आईजी व डीआईजी से भी आदेश का पालन कठोरता से करवाने का निर्देश दिया है.

रांची: झारखंड में निर्माण कार्य से जुड़ी सामग्रियों को ढो रहे वाहनों को पुलिस नहीं रोकेगी.मंगलवार को डीजीपी एमवी राव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

क्या है डीजीपी के आदेश में

डीजीपी ने अपने आदेश में लिखा है कि अलग-अलग माध्यमों से शिकायतें मिल रही थीं कि पुलिस नाकों और गश्ती दल द्वारा सामग्रियों को ले जा रहे वाहनों को रोककर बाधित किया जा रहा है.

डीजीपी के सख्त निर्देश
डीजीपी के सख्त निर्देश

डीजीपी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य में सामग्रियों के आगमन को किसी हाल में न रोकें. अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे संबंधित जिले के एसपी की होगी.

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अपराध की सूचना पर ही डीएसपी स्तर के अधिकारी ही रोकें, बिना आवश्यक जांच के न रोके जाएं वाहन. डीजीपी ने निर्देश दिया है कि अगर किसी अपराध की सूचना पर रोककर पूछताछ आवश्यक हो तब भी कम से कम डीएसपी स्तर के अधिकारी के स्तर से जांच करायी जाए.

डीजीपी ने लिखा है कि गश्ती दल या पुलिस नाकों पर अनावश्यक वाहनों को रोक कर रखे जाने पर जिले के एसपी जिम्मेवार होंगे. डीजीपी ने सभी रेंज के आईजी व डीआईजी से भी आदेश का पालन कठोरता से करवाने का निर्देश दिया है.

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