रांची: शहर में मकान मालिकों को अपने किराएदारों का पूरा ब्यौरा तस्वीरों के साथ रखना होगा. रांची पुलिस ने नया टेनेंट वेरिफिकेशन फॉर्म जारी किया है, जिसमें किराएदारों का पूरा नाम, पता, फोटो और पहचान देना होगा. पहचान का प्रमाण भी संलग्न कर उसकी जानकारी देनी होगी. रांची के एसएसपी ने इससे संबंधित फाॅर्मेट सभी थानों को उपलब्ध करवाते हुए सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया है. नए फॉर्म में किराएदारों को आईडी कार्ड के साथ गारंटर भी देना अनिवार्य होगा. अगर गारंटर नहीं देता है तो उन्हें कंपनी या लोकल किसी परिचित की जानकारी देनी होगी. मकान मालिकों से बिना सत्यापन और गारंटर के बगैर मकान में किराएदारों को नहीं रखने की अपील की गई है.
26 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगा वेरिफिकेशन
टेनेंट वेरिफिकेशन फॉर्म को सभी थानों को उपलब्ध करवाए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है. 26 जनवरी के बाद सभी थाना क्षेत्रों में वेरिफिकेशन शुरू कर दी जाएगी. सभी थाना क्षेत्रों में बीट पुलिसिंग के माध्यम से मकान मालिकों को फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा. इस फॉर्म के मिलने के बाद सभी मकान मालिक किराएदारों का ब्यौरा तैयार कर थाने को उपलब्ध करवाएंगे. इस फॉर्म में पहचान का प्रमाण भी संलग्न कर पुलिस को देना होगा.
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किराएदार के सभी सदस्यों का होगा जिक्र
नए टेनेंट वेरिफिकेशन फॉर्म में किराएदारों का पूरा विवरण होगा. यह उल्लेख होगा कि कितने सदस्य किस-किस उम्र के हैं. इसके साथ परिवार के मुखिया की तस्वीर भी चिपकानी होगी. ऐसा नहीं करने वाले मकान मालिकों को कार्रवाई के दायरे में भी लाया जाएगा. रांची पुलिस शांति समिति की बैठक से लेकर घर-घर तक इसके लिए शुरुआत में जागरूकता अभियान चलाएगी.