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रांचीः दुष्कर्म के प्रयास करने के आरोपी को पोक्सो की विशेष अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा - रांची में दुष्कर्म करने के प्रयास करने वाले को सात साल की सजा

रांची में पोक्सो के विशेष अदालत ने बेड़ो में हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी को सात साल की सजा सुनाई. साल 2017 में बेड़ो थाना के क्षेत्र के व्यक्ति पर अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास करने का आरोप था. उसी मामले में सुनवाई करते हुए पोक्सो अदालत ने उन्हें सजा सुनाया.

रांचीः दुष्कर्म के प्रयास करने के आरोपी को पोक्सो के विशेष अदालत ने सुनाया 7 साल की सजा
सिविल कोर्ट
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Published : Feb 6, 2020, 9:52 PM IST

रांचीः पोक्सो के विशेष अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास मामले में बेड़ो क्षेत्र के एक व्यक्ति को सात साल की सजा सुनाई. उस पर अपने ही चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था.

देखें पूरी खबर

और पढ़ें- जमशेदपुर में पिछले एक साल में महिलाओं के साथ अपराध के 302 मामले, डर के साए में जीने को विवश

सात साल जेल और दस हजार जुर्माना

दरअसल यह मामला साल 2017 का है और बेड़ो थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. नाबालिग पीड़िता स्कूल से जब घर लौट कर कपड़े बदल रही थी उसी दौरान उसका चचेरा भाई घर में घुस कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा. पीड़िता के हल्ला करने पर आरोपी वहां से भाग गया, जिसको लेकर पीड़िता ने बेड़ो थाना में मामला दर्ज कराया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई जबकि बचाव पक्ष की ओर से 4 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत पोक्सो के विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना राशि भी देना होगा.

रांचीः पोक्सो के विशेष अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास मामले में बेड़ो क्षेत्र के एक व्यक्ति को सात साल की सजा सुनाई. उस पर अपने ही चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था.

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दरअसल यह मामला साल 2017 का है और बेड़ो थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. नाबालिग पीड़िता स्कूल से जब घर लौट कर कपड़े बदल रही थी उसी दौरान उसका चचेरा भाई घर में घुस कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा. पीड़िता के हल्ला करने पर आरोपी वहां से भाग गया, जिसको लेकर पीड़िता ने बेड़ो थाना में मामला दर्ज कराया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई जबकि बचाव पक्ष की ओर से 4 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत पोक्सो के विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना राशि भी देना होगा.

Intro:रांची
बाइट--अशोक राय// विशेष लोक अभियोजक

नाबालिक चचेरी बहन दुष्कर्म करने का प्रयास करने के आरोपी तबरेज खान को पोक्सो के विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई है साथ ही ₹10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त 6 माह की सजा काटनी होगी


Body:दरअसल यह मामला साल 2017 का है और बेड़ो थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है नाबालिग पीड़िता स्कूल से जब घर लौट कर कपड़े बदल रही थी उसी दौरान उसके चचेरे भाई घर में घुस कर जबरन नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा पीड़िता के हल्ला करने पर आरोपी वहां से भाग गया जिसको लेकर पीड़िता के द्वारा बेड़ो थाना में मामला दर्ज कराया गया इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई जबकि बचाव पक्ष की ओर से 4 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई दोनों पक्षों के सुनने के उपरांत पोक्सो के विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है


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