रांची: साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले प्रार्थी अनुरंजन अशोक को झारखंड स्पेशल ब्रांच की ओर से लगातार एक तरह से धमकी दी जा रही है. उसी के विरोध में उन्होंने हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से उन्होंने अदालत से मांग की है कि, स्पेशल ब्रांच के द्वारा जो उन्हें और उनके परिवार को फोन से धमकी दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है, वह ना किया जाए, मामले में अदालत से कार्यवाही की मांग की है.
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याचिकाकर्ता ने याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि, झारखंड हाई कोर्ट में रूपा तिर्की मामले में प्रार्थी बनने के बाद उन्हें अलग-अलग नंबर से फोन कॉल आ रहे हैं और फोन कॉल करने वाला शख्स खुद को कथित तौर पर स्पेशल ब्रांच देवघर का अधिकारी बता रहा है. फोन कर उनसे उनके परिवार के सदस्यों और अन्य बातों की जानकारी ली जा रही है. स्पेशल ब्रांच फोन कॉल कर उनसे तरह-तरह के सवाल पूछता है.
याचिकाकर्ता से पूछे जा रहे तरह-तरह के सवाल
अनुरंजन अशोक ने यह भी बताया है कि इससे पहले भी कई जनहित के मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट में पीआईएल की है, लेकिन किसी अन्य मामले में याचिकाकर्ता बनने के बाद आज तक उन्हें किसी तरह का फोन नहीं आया, न ही किसी तरह की पूछताछ पुलिसिया स्तर पर हुई, लेकिन रूपा तिर्की केस में उन्हें कथित तौर पर स्पेशल ब्रांच फोन कॉल कर उनसे तरह-तरह के सवाल पूछता है. उन्हें कॉल करने वाले शख्स ने बताया कि स्पेशल ब्रांच के एडीजी के कहने पर उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है.
विधायक प्रतिनिधि की संपत्ति की जांच की मांग
साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी की मृत्यु के बाद उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. यह मामला अब झारखंड उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है. मधुपुर के रहने वाले अनुरंजन अशोक ने रूपा तिर्की की मृत्यु को संदेहास्पद बताते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की संपत्ति की जांच भी कराने की मांग की गई है. याचिका में पंकज मिश्रा के साथ ढहु यादव को भी प्रतिवादी बनाया गया है और उनकी सम्पति की जांच ईडी और इनकम टैक्स से भी कराने की मांग की गई है.
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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठित
महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत की जांच को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व में रहे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद कुमार की अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमेटी गठित कर मामले की जांच का आदेश दिया है. शीघ्र ही मामले में पूर्व न्यायाधीश की एक सदस्यीय कमेटी अब इस मामले की जांच भी प्रारंभ करेगी.