रांची: झारखंड सरकार में रहे पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह और हटिया विधायक नवीन जायसवाल को बंगला खाली करने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट फैसला आया है. न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. मामले पर पूर्व में सुनवाई पूरी कर ली गई थी, आदेश सुरक्षित रख लिया गया था.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई
न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह और हटिया विधायक नवीन जायसवाल की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए मामले में अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों वर्तमान विधायक की याचिका को खारिज कर दिया है. अब उन्हें अपने आवास को खाली करना होगा और राज्य सरकार की ओर से जो नया आवास आवंटित किया गया है, उसमें जाना होगा.
आवास खाली करने का आदेश
पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पूर्व में यह मंत्री थे, लेकिन वर्तमान में विधायक हैं. ऐसे में राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 के इस संक्रमण काल में आवास खाली करने का आदेश देना उचित नहीं है. इसलिए सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए. वहीं, सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से नियमानुसार आवास का आवंटन किया गया है. पूर्व में भी इसी आधार पर आवास का आवंटन किया गया था, उन्हें आवास आवंटित कर दिया गया है. इसलिए आवास खाली कर देना चाहिए.
झारखंड सरकार की ओर से पूर्व मंत्री रणधीर सिंह और हटिया विधायक नवीन जायसवाल के आवास को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. सरकार की ओर से जारी नोटिस को पूर्व मंत्री ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उसी याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया है.