रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय प्रसाद की अदालत में भारतीय जनता पार्टी के धनबाद के बाघमारा विधानसभा से विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली याचिका पर सोमवार को (Challenging Election Of MLA Hearing In High Court) सुनवाई हुई. अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान विधायक ढुल्लू महतो की ओर से आठ गवाहों की सूची दी गई. इन गवाहों में रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी शामिल थे.
सारे गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद ढुल्लू महतो देंगे गवाहीः विधायक (MLA Dhullu Mahto) की ओर से एक शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि उन्हें अपने क्षेत्र की जनता के काम का काफी लोड रहता है. ऐसे में बाकी सारे गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद में अपनी गवाही देंगे. मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी.
ढुल्लू महतो के निर्वाचन को रद्द करने का आग्रहः पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक जलेश्वर महतो की ओर से गवाही हो चुकी है. जलेश्वर महतो ने ढुल्लू महतो के निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह किया (Request For Cancellation Of Election) है. याचिका में कहा गया है कि जिस समय ढुल्लू महतो ने अपना नामांकन जमा किया था, उस समय वो डिसक्वालिफाइड थे. क्योंकि उनको अलग-अलग धाराओं में सजा हुई है. वह कुल मिलाकर दो साल से ज्यादा का समय हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाते हुए कहा गया है कि ढुल्लू महतो का नामांकन रद्द होना चाहिए.
कुछ बूथों पर पुनर्मतदान कराने की मांगः रिटर्निंग ऑफिसर को उसी समय ढुल्लू महतो का नामांकन कर रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया. याचिका में यह भी कहा गया था बहुत से बूथ जैसे बूथ नंबर 266 में 600-700 वोट पड़े थे, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे जीरो दिखाया था. प्रार्थी जलेश्वर महतो की ओर से कहा गया है कि वे बहुत कम मतों के अंतर से हारे हैं, इसलिए ढुल्लू महतो के निर्वाचन को रद्द कर कुछ बूथों पर पुनर्मतदान कराया जाए.