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असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामला पहुंचा हाई कोर्ट, सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग - रांची खबर

असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति को रद्द करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है.

petition in jharkhand high court in assistant town planner appointment case
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Published : Mar 2, 2022, 8:35 PM IST

रांची: असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति को सरकार के द्वारा रद्द किए जाने के आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. प्रार्थी चंदन भगत एवं अन्य ने याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया है कि पहली बार असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति झारखंड में हुई है.

ये भी पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला, कहा- सिविल के साथ आपराधिक मामला भी चलेगा

वर्ष 2020 में राज्य सरकार के द्वारा भेजी गई अनुशंसा के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला उसके बाद जेपीएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की अंतिम परिणाम जारी कर सरकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेज दिया. जब नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई अनुशंसा भी भेज दिया गया. उसके बाद राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने लोक सेवा आयोग के द्वारा भेजी गई अनुशंसा को रद्द कर दिया. जबकि असिस्टेंट टाउन प्लानर के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका लंबित है. ऐसे में सरकार के द्वारा रद्द किया जाना गलत है. इसलिए सरकार के द्वारा परीक्षा को रद्द करने संबंधी आदेश को निरस्त करने की अदालत से गुहार लगाई है. साथ ही राज्य सरकार को नियुक्ति करने का आदेश देने की मांग की है.

2020 में झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा असिस्टेंट टाउन प्लानर की 77 पद पर नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेजी गई थी. उसी अधिसूचना के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला. उसके बाद जेपीएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर 4 अप्रैल 2021 को 43 पद के लिए सरकार को अनुशंसा भेज दिया. अब सरकार को नियुक्ति करना था. लेकिन झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग के सचिव ने 7 फरवरी को जेपीएससी की अनुशंसा को वितरित करते हुए रद्द कर दिया. उसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

रांची: असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति को सरकार के द्वारा रद्द किए जाने के आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. प्रार्थी चंदन भगत एवं अन्य ने याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया है कि पहली बार असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति झारखंड में हुई है.

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वर्ष 2020 में राज्य सरकार के द्वारा भेजी गई अनुशंसा के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला उसके बाद जेपीएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की अंतिम परिणाम जारी कर सरकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेज दिया. जब नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई अनुशंसा भी भेज दिया गया. उसके बाद राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने लोक सेवा आयोग के द्वारा भेजी गई अनुशंसा को रद्द कर दिया. जबकि असिस्टेंट टाउन प्लानर के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका लंबित है. ऐसे में सरकार के द्वारा रद्द किया जाना गलत है. इसलिए सरकार के द्वारा परीक्षा को रद्द करने संबंधी आदेश को निरस्त करने की अदालत से गुहार लगाई है. साथ ही राज्य सरकार को नियुक्ति करने का आदेश देने की मांग की है.

2020 में झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा असिस्टेंट टाउन प्लानर की 77 पद पर नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेजी गई थी. उसी अधिसूचना के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला. उसके बाद जेपीएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर 4 अप्रैल 2021 को 43 पद के लिए सरकार को अनुशंसा भेज दिया. अब सरकार को नियुक्ति करना था. लेकिन झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग के सचिव ने 7 फरवरी को जेपीएससी की अनुशंसा को वितरित करते हुए रद्द कर दिया. उसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

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