रांची: दीपावली में आतिशबाजी को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहता है, लेकिन आतिशबाजी से निकलने वाले हुए और जहरीली गैसों को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही कुछ शर्ते लागू की हैं ताकि आम लोग देर रात तक पटाखे ना जला सकें. लेकिन राजधानी रांची में पटाखे चलाने के समय पर लगी पाबंदी का जमकर उल्लंघन हुआ (People violated guidelines of pollution control board).
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रांचीवासियों ने दिवाली की रात न सिर्फ देर रात तक आतिशबाज़ी की, बल्कि तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज वाले पटाखे भी फोड़े. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत यह निर्देश जारी करते हुए लोगों को हिदायत दी थी कि दीपावली के दिन रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक पटाखें फोड़ सकते हैं इसके अलावा तेज आवाज वाले पटाखों पर भी प्रतिबंध लगाया था.
हालांकि रांची में जैसे-जैसे रात परवान चढ़ा पटाखों की आवाज तेज होती गई. लोगों ने ना सिर्फ 10 बजे के बाद भी पटाखे पोड़ बल्कि अनुमति डेसिबल सीमा का भी उल्लंघन किया. हालांकि ऐसे भी कुछ लोग रहे जिन्होंने प्रदूषण बोर्ड के नियमों का पालन किया और अपने परिवार के साथ 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही आतिशबाजी की. दीपावली की रात अत्यधिक आतिशबाजी होने के कारण प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है. इसी को देखते हुए राजधानी में सीमित समय तक आतिशबाजी का आदेश जारी किया गया था. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से यह भी कहा गया था कि जो लोग देर रात को आतिशबाजी करते हुए नजर आएंगे उसके ऊपर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा.