रांची:1 सितंबर से पूरे देश में नए यातायात नियम लागू होने के बाद लोगों में ज्यादा आर्थिक दंड होने का डर राजधानी रांची के सड़कों पर भी दिखा. सड़क पर दो पहिया वाहन चलाते लोग हेलमेट का प्रयोग करते दिख रहे हैं, जबकि चार पहिया वाहन चलाते लोग सीट बेल्ट का प्रयोग करते दिख रहे हैं.
ट्रिपल और ओवर लोडिंग
नए यातायात नियम लागू होने के 2 दिनों के बाद भी कुछ लोग बेधड़क तरीके से यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए भी दिखे और रांची यातायात पुलिस ऐसे लोगों के सामने मूकदर्शक बनी रही. कई लोग सोमवार को भी रॉन्ग साइड में बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते दिख रहे हैं, तो राजधानी के मेन रोड पर कई लोग ट्रिपल और ओवर लोडिंग धड़ल्ले से करते दिख रहे हैं.
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यातायात नियमों का उल्लंघन
भले ही पूरे देश में यातायात नियम लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें नए यातायात नियमों की जानकारी नहीं हो पाई है. नए आर्थिक दंडों की सूची की जानकारी भी लोगों को नहीं है. इस वजह से कई लोग सोमवार को भी धड़ल्ले से यातायात नियमों का उल्लंघन करते दिखे. ऐसे में यातायात ट्रैफिक पुलिस को अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए नए यातायात नियम लागू कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि लोग यातायात नियमों का उल्लंघन न करें और सड़क दुर्घटना से हो रही मौतों पर नियंत्रण किया जा सके.
नये यातायात नियम के तहत क्या होगा जुर्माना
- बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1 हजार का लगेगा जुर्माना, पहले 100 रूपए लगता था जुर्माना
- प्रेशर हॉर्न और ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहन मालिकों से अब 2 हजार जुर्माना वसूलने का प्रावधान रखा गया है, जबकि पहले इसको लेकर 1हजार रुपये का जुर्माना लिया जाता था.
- युवाओं के द्वारा मॉडिफाइड वाहन में विदाउट साइलेंसर वाली गाड़ियों को चलाने पर 5 हजार का फाइन तय किया गया है, जबकि पूर्व में इसके लिए मात्र 500 का जुर्माना लिया जाता था.
- नो पार्किंग जोन में अवैध रूप से गाड़ी लगाने वाले वाहन मालिकों से अब 100 की जगह 1 हजार का जुर्माना तय किया गया है.
- बिना परमिट की गाड़ी पर नए यातायात नियम के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया है, जबकि पहले इसके लिए 5 हजार लिए जाते थे.
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5 हजार का जुर्माना तय किया गया है.
- रफ ड्राइविंग के लिए अब नए यातायात नियम के तहत 10 हजार का जुर्माना तय किया गया है, जबकि इसको लेकर पहले मात्र 1 हजार ही जुर्माना लिया जाता था.
यह नियम 1 सितंबर से पूरे देश में लागू हो चुका है, ताकि लोगों को वाहन हादसों से बचाया जा सके.