रांची: जिले में चतरा आम्रपाली प्रोजेक्ट से संबंधित टेरर फंडिंग मामले में आरोपी बीरबल गंझू और सुदेश केडिया की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों पक्षों की सहमति से विस्तृत सुनवाई के लिए 12 जून की तिथि निर्धारित की है.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एचसी मिश्रा की खंडपीठ में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी बीरबल गंझू और सुदेश केडिया की याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत दोनों की सहमति से मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 12 जून की तिथि मुकर्रर की है.
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21 लोगों को बनाया आरोपी
बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने 21 लोगों को आरोपी बनाया है. जिसमें एक सुदेश केडिया भी हैं. एनआईए ने इन्हें 10 जनवरी को गिरफ्तार कर एनआईए के विशेष अदालत में पेश किया था, तब से वे जेल में हैं. उनकी ओर से याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर आंशिक सुनवाई के दौरान अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए तारीख दी है.