रांचीः स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इस नियमावली से लगभग 62 हजार 876 पारा शिक्षक लाभान्वित होंगे.
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सोमवार को स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की निधि से संचालित कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान वर्तमान में समग्र शिक्षा के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा में सुधार के लिए राज्य में पारा शिक्षक कार्यरत है. इन पारा शिक्षकों की चिर-परिचित मांग को राज्य सरकार ने पूरा करते हुए अब झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इस नियमावली से लगभग 62 हजार 876 पारा शिक्षक लाभान्वित होंगे.
इसके तहत मानदेय वृद्धि, 60 वर्ष की आयु तक सेवा आकलन परीक्षा के बाद मानदेय में बढ़ोतरी, चिकित्सा अवकाश सहित अन्य अवकाश और योग्यता के आधार पर अनुकंपा का लाभ देने का प्रावधान किया गया है. इस नियमावली से संबंधित कर्मियों और उनके आश्रितों के जीवन काल में सामाजिक सुरक्षा भी प्रतिबद्धता रहेगी. यह नियमावली झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के नाम से जाना जाएगा. अब पारा शिक्षक सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे. इस नियमावली के आधार पर पारा शिक्षकों को और भी कई लाभ दिया जाएगा.
नियमावली की अधिसूचना जारी होने से झारखंड में पारा शिक्षकों को फायदा मिलेगा. यहां बता दें कि 62 हजार 876 सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक के मानदेय भुगतान के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा स्वीकृत मानदेय राशि और वास्तविक आवश्यक राशि का अंतर राशि राज्य योजना से प्राप्त की जाएगी. सहायक अध्यापक पारा शिक्षकों का मानदेय वृद्धि 1 जनवरी 2022 से लागू होगी. सहायक अध्यापक, पारा शिक्षकों की सेवा सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान के अधीन शर्तों के साथ माना जाएगा. भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के अधीन राशि प्रदान नहीं करने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा राशि का वहन किया जाएगा.