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लॉ एनफोर्समेंट टीम के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन, कोटपा और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की दी गई जानकारी

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Published : Mar 21, 2021, 11:53 AM IST

रांची में नगर निगम के उप नगर आयुक्त और जिला नोडल पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण इकाई की अध्यक्षता में लॉ एनफोर्समेंट टीम के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. इस दौरान कोटपा एक्ट 2003 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को प्रभाव ढंग से लागू करने को लेकर चर्चा की गई.

one day training organized for law enforcement team in ranchi
लॉ एनफोर्समेंट टीम का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

रांचीः राजधानी में नगर निगम के लॉ एनफोर्समेंट टीम के लिए एकदिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. जिसकी रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन और जिला नोडल पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण इकाई डॉ राघवेंद्र नारायण शर्मा ने अध्यक्षता की. इस दौरान कोटपा एक्ट 2003 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर चर्चा की गई.

इसे भी पढ़ें- अवैध बोरिंग के खिलाफ चलेगा अभियान, 11 लोगों का पानी बिल RMC ने किया माफ


तंबाकू को लेकर दी गई विशेष जानकारी

जिला नोडल पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण इकाई डॉ राघवेंद्र नारायण शर्मा की ओर से तंबाकू से शरीर के विभिन्न अंगों में पड़ने वाले दुष्प्रभावों और तंबाकू पदार्थ में होने वाले हानिकारक पदार्थों की विस्तृत जानकारी दी गई. वहीं उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन की ओर से लॉ एनफोर्समेंट टीम नगर निगम को कोटपा एक्ट 2003 के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया. इसके साथ ही तंबाकू संबंधित पदार्थ बेचने वाले वेंडरों की जांच के लिए निर्देशित किया गया.

कोटपा अमेंडमेंट बिल की दी गई जानकारी

राज्य परामर्शी राजीव कुमार की ओर से कोटपा एक्ट 2003 के विभिन्न धाराओं की विस्तृत जानकारी दी गई. खाद सुरक्षा पदाधिकारी डॉ एसएस कुल्लू ने राज्य में प्रतिबंधित पान मसाला के संदर्भ में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की विभिन्न धाराओं की विस्तृत जानकारी दी. जिला परामर्शी सुशांत कुमार की ओर से इंफोर्समेंट में हो रही बाधाओं के निष्पादन के लिए जानकारी दी गई. वहीं मौके पर टाटा ट्रस्ट की ओर से नीरज कौशिक की ओर से कोटपा अमेंडमेंट बिल के बारे में जानकारी प्रदान की गई.

रांचीः राजधानी में नगर निगम के लॉ एनफोर्समेंट टीम के लिए एकदिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. जिसकी रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन और जिला नोडल पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण इकाई डॉ राघवेंद्र नारायण शर्मा ने अध्यक्षता की. इस दौरान कोटपा एक्ट 2003 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर चर्चा की गई.

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तंबाकू को लेकर दी गई विशेष जानकारी

जिला नोडल पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण इकाई डॉ राघवेंद्र नारायण शर्मा की ओर से तंबाकू से शरीर के विभिन्न अंगों में पड़ने वाले दुष्प्रभावों और तंबाकू पदार्थ में होने वाले हानिकारक पदार्थों की विस्तृत जानकारी दी गई. वहीं उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन की ओर से लॉ एनफोर्समेंट टीम नगर निगम को कोटपा एक्ट 2003 के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया. इसके साथ ही तंबाकू संबंधित पदार्थ बेचने वाले वेंडरों की जांच के लिए निर्देशित किया गया.

कोटपा अमेंडमेंट बिल की दी गई जानकारी

राज्य परामर्शी राजीव कुमार की ओर से कोटपा एक्ट 2003 के विभिन्न धाराओं की विस्तृत जानकारी दी गई. खाद सुरक्षा पदाधिकारी डॉ एसएस कुल्लू ने राज्य में प्रतिबंधित पान मसाला के संदर्भ में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की विभिन्न धाराओं की विस्तृत जानकारी दी. जिला परामर्शी सुशांत कुमार की ओर से इंफोर्समेंट में हो रही बाधाओं के निष्पादन के लिए जानकारी दी गई. वहीं मौके पर टाटा ट्रस्ट की ओर से नीरज कौशिक की ओर से कोटपा अमेंडमेंट बिल के बारे में जानकारी प्रदान की गई.

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