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मई में दिव्यांग को विमान पर नहीं चढ़ने देने के मामले में इंडिगो को नोटिस, डीजीसीए ने 26 तक मांगा स्पष्टीकरण

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Published : May 16, 2022, 10:21 PM IST

मई में दिव्यांग को विमान पर चढ़ने से रोकने के मामले में डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को नोटिस भेजा है. डीजीसीए ने इस मामले में विमान कंपनी से 26 मई तक जवाब मांगा है.

Notice to IndiGo for not allowing Divyang to board plane at ranchi airport
इंडिगो को नोटिस

रांची: 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को विमान पर नहीं चढ़ने देने के मामले में डीजीसीए की जांच टीम ने इंडिगो के कर्मचारी को प्रथम दृष्टया दोषी माना है. इंडिगो को इस मामले में पक्ष रखने के लिए 26 मई तक का समय दिया है. इसके बाद डीजीसीए अंतिम निर्णय लेगा.

ये भी पढ़ें-इंडिगो एयरलाइंस ने दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से रोका : केंद्रीय मंत्री सिंधिया खुद करेंगे जांच

बुधवार को डीजीसीए की 3 सदस्यीय टीम और इंडिगो के तीन अधिकारियों ने दिव्यांग को विमान पर न चढ़ने देने के मामले में पूछताछ की और सबूत जुटाए. जांच टीम ने घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला. इस दौरान डीजीसीए की टीम ने पाया कि इंडिगो के कर्मचारियों ने बोकारो से आए दंपती और उनके दिव्यांग बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया था और उन्हें प्लेन पर नहीं चढ़ने देने का जो निर्णय लिया था वह सही नहीं था.


इसी को लेकर इंडिगो एयरलाइंस को नोटिस भेज कर डीजीसीए ने जवाब मांगा है. डीजीसीए ने इसके लिए एयरलाइन कंपनी से 26 मई तक जवाब मांगा है. विमान कंपनी का जवाब आने के बाद डीजीसीए आगे की कार्रवाई करेगा.

रांची: 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को विमान पर नहीं चढ़ने देने के मामले में डीजीसीए की जांच टीम ने इंडिगो के कर्मचारी को प्रथम दृष्टया दोषी माना है. इंडिगो को इस मामले में पक्ष रखने के लिए 26 मई तक का समय दिया है. इसके बाद डीजीसीए अंतिम निर्णय लेगा.

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बुधवार को डीजीसीए की 3 सदस्यीय टीम और इंडिगो के तीन अधिकारियों ने दिव्यांग को विमान पर न चढ़ने देने के मामले में पूछताछ की और सबूत जुटाए. जांच टीम ने घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला. इस दौरान डीजीसीए की टीम ने पाया कि इंडिगो के कर्मचारियों ने बोकारो से आए दंपती और उनके दिव्यांग बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया था और उन्हें प्लेन पर नहीं चढ़ने देने का जो निर्णय लिया था वह सही नहीं था.


इसी को लेकर इंडिगो एयरलाइंस को नोटिस भेज कर डीजीसीए ने जवाब मांगा है. डीजीसीए ने इसके लिए एयरलाइन कंपनी से 26 मई तक जवाब मांगा है. विमान कंपनी का जवाब आने के बाद डीजीसीए आगे की कार्रवाई करेगा.

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