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स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर 24 स्कूलों को नोटिस, बस नहीं चलाने का आदेश

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Published : Apr 23, 2022, 9:40 PM IST

रांची में स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर 24 स्कूलों को नोटिस भेजा गया है. रांची में संचालित स्कूल बसों की बदहाल स्थिति पर जिला प्रशासन ने नाराजगी जताते हुए सख्त रुख अपनाया है. सुरक्षा मानकों को पूरा करने तक स्कूल बस नहीं चलाने का आदेश दिया गया है.

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रांची में स्कूल बसों

रांचीः राजधानी में संचालित स्कूल बसों की बदहाल स्थिति पर जिला प्रशासन ने नाराजगी जताते हुए सख्त रुख अपनाया है. रांची उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर जिला परिवहन पदधिकारी, रांची प्रवीण कुमार प्रकाश द्वारा स्कूल बसों के जांच के क्रम में वाहनों में सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हुए पाए जाने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधक/वाहन स्वामी को कानूनी नोटिस भेजा गया है. सुरक्षा मानकों को पूरा करने तक स्कूल बस नहीं चलाने का आदेश दिया है.

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 21 अप्रैल 2022 को विभिन्न स्कूलों के बसों की जांच की गई थी, जिसमें कई तरह की खामियां पाई गई थी. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा किस परिस्थिति में विद्यालय के बसों का परिचालन सर्वोच्च न्यायालय के रोड सेफ्टी कमिटी (Road Safety Committee) द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में बसों से आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं के सुरक्षित आवागमन के लिए स्कूल बसों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है. ऐसे में क्यों नहीं आपके विरूद्ध मोटरवाहन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहित के तहत कार्रवाई की जाए?

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि अपने विद्यालय से/के लिए संचालित बसों के सभी कागजातों को अद्यतन करा लें एवं वाहन के परिचालन में निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूर्ण कर ही बस का परिचालन करें. वर्तमान समय में सभी स्कूल खुल गए हैं एवं सभी बसों का परिचालन नियमित रूप से हो रहा है. पूर्व में भी जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सभी विद्यालय प्रबंधकों एवं वाहन मालिकों को सभी दस्तावेज पूर्ण/अद्यतन करने हेतु एवं सुरक्षा से संबंधित मानकों को अनुपालन हेतु पत्र दिया गया था. इसके बाबजूद स्कूल प्रबंधन ने इस पर ध्यान नहीं दिया.


इन स्कूलों को भेजा गया है नोटिसः बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल, ब्रिज फोर्ड स्कूल, कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, डीएवी बरियातू, डीएवी धुर्वा सेक्टर-2, डीएवी कपिलदेव, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिरायालाल पब्लिक स्कूल, जेके इंटरनेशनल, जवाहर विद्या मंदिर, कैराली स्कूल, लोरेटो कॉन्वेंट, मनन विद्या मंदिर, मेटास एडवेंटिस्ट, न्यू कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, सेक्रेड हार्ट, सफायर इंटरनेशनल, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सरला बिरला, सेंट फ्रांसिस स्कूल, सेंट माइकल स्कूल, सेंट थॉमस, टेंडर हार्ट और विवेकानंद विद्या मंदिर.

रांचीः राजधानी में संचालित स्कूल बसों की बदहाल स्थिति पर जिला प्रशासन ने नाराजगी जताते हुए सख्त रुख अपनाया है. रांची उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर जिला परिवहन पदधिकारी, रांची प्रवीण कुमार प्रकाश द्वारा स्कूल बसों के जांच के क्रम में वाहनों में सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हुए पाए जाने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधक/वाहन स्वामी को कानूनी नोटिस भेजा गया है. सुरक्षा मानकों को पूरा करने तक स्कूल बस नहीं चलाने का आदेश दिया है.

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 21 अप्रैल 2022 को विभिन्न स्कूलों के बसों की जांच की गई थी, जिसमें कई तरह की खामियां पाई गई थी. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा किस परिस्थिति में विद्यालय के बसों का परिचालन सर्वोच्च न्यायालय के रोड सेफ्टी कमिटी (Road Safety Committee) द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में बसों से आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं के सुरक्षित आवागमन के लिए स्कूल बसों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है. ऐसे में क्यों नहीं आपके विरूद्ध मोटरवाहन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहित के तहत कार्रवाई की जाए?

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि अपने विद्यालय से/के लिए संचालित बसों के सभी कागजातों को अद्यतन करा लें एवं वाहन के परिचालन में निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूर्ण कर ही बस का परिचालन करें. वर्तमान समय में सभी स्कूल खुल गए हैं एवं सभी बसों का परिचालन नियमित रूप से हो रहा है. पूर्व में भी जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सभी विद्यालय प्रबंधकों एवं वाहन मालिकों को सभी दस्तावेज पूर्ण/अद्यतन करने हेतु एवं सुरक्षा से संबंधित मानकों को अनुपालन हेतु पत्र दिया गया था. इसके बाबजूद स्कूल प्रबंधन ने इस पर ध्यान नहीं दिया.


इन स्कूलों को भेजा गया है नोटिसः बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल, ब्रिज फोर्ड स्कूल, कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, डीएवी बरियातू, डीएवी धुर्वा सेक्टर-2, डीएवी कपिलदेव, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिरायालाल पब्लिक स्कूल, जेके इंटरनेशनल, जवाहर विद्या मंदिर, कैराली स्कूल, लोरेटो कॉन्वेंट, मनन विद्या मंदिर, मेटास एडवेंटिस्ट, न्यू कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, सेक्रेड हार्ट, सफायर इंटरनेशनल, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सरला बिरला, सेंट फ्रांसिस स्कूल, सेंट माइकल स्कूल, सेंट थॉमस, टेंडर हार्ट और विवेकानंद विद्या मंदिर.

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