रांचीः झारखंड के चाईबासा जिले के टोकलो थाना क्षेत्र स्थित लांजी गांव के जंगल में आईईडी विस्फोट में तीन जवानों के शहीद होने के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) करेगी. टोकलो थाना में दर्ज मामले को एनआईए ने टेकओवर कर लिया है और कांड संख्या आरसी 02/2021 दर्ज किया है. एनआईए ने इस मामले में एक करोड़ के इनामी नक्सली अनल दा उर्फ पतिराम मांझी समेत 33 नक्सलियों को नामजद आरोपी बनाया है.
क्या है पूरा मामला
चाईबासा जिले के टोकलो थाना क्षेत्र स्थित लांजी जंगल में भाकपा माओवादियोंयों द्वारा आईईडी विस्फोट में तीन जवान शहीद हो गए थे. इस मामले की जांच को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने टेकओवर कर लिया है. मामले में एक करोड़ के इनामी माओवादी भाकपा केंद्रीय समिति सदस्य पतिराम मांझी उर्फ अनल समेत 33 नक्सलियों को नामजद आरोपी बनाया गया है. इस मामले की जांच की जिम्मेदारी एनआईए के डीएसपी रैंक के अधिकारी को दी गई है.
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किस किस को बनाया आरोपी
एनआईए ने इस मामले में एक करोड़ के इनामी माओवादी अनल दा उर्फ पतिराम मांझी, महाराजा प्रमाणिक, आप्तन मांझी, चंपा, भुनेश्वर, मेरिना सिरका, निर्मल, विमला लोहरा, रेला माला, सूरज सरदार, सुनिया मुंडा, सुनीता, सरिता, गीता, मनोज मुंडा, जयंती, रोशन बोडरा, सोर्तो , सुखराम रमताई, बुधराम मुंडा, संजू , सूरज, मांगकर मुंडा, सुली कंडिर, हनुक हेंब्रम, केंड्रा, नोबेल, संतोष उरांव, एतवा मुंडू, गुरुदयाल, बेंगाली, दरियाल और सावन टूटी को आरोपी बनाया गया है. इसके अलावा एनआईए ने 20 - 25 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया है.
ब्लास्ट में तीन जवान हो गए थे शहीद
चाईबासा जिले के टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी गांव स्थित पहाड़ी क्षेत्र में बीती चार मार्च को आईईडी विस्फोट में झारखंड जगुआर के तीन जवान शहीद हो गए थे. गौरतलब है कि चाईबासा जिले के टोकलो थाना क्षेत्र लांजी पहाड़ी पर नक्सलियों ने पुलिस जवानों पर हमला कर दिया था. इसमें नए तरीके अपनाए थे. डायरेक्शनल लैंडमाइन से नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था, जिसमें तीन जवानों की मौत हो गई थी. शहीद जवानों में झारखंड जगुआर के कांस्टेबल हरिद्वार साह, झारखंड जगुआर के कांस्टेबल किरण सुरीन, और हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार पंडित शामिल थे.
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस
नक्सली हमले में शहीद हुए तीन जवानों के मौत के मामले में एनआईए ने आईपीसी की धारा 147,148,149,120(B), 121, 121(A), 307,302, 353 विस्फोटक अधिनयम की धारा 3 और 4, सीएलए एक्ट की धारा 17 और यूएपी की धारा 16,20,38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया है.