ETV Bharat / state

Jharkhand News: राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा लोगों के केस का निपटारा, डीसी ने किया अधिकारियों को अलर्ट

author img

By

Published : May 13, 2023, 7:42 AM IST

Updated : May 13, 2023, 8:49 AM IST

झारखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया जा रहा है. इस दौरान राज्य के उपायुक्तों ने अपने-अपने जिलों के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है.

Ranchi News
13 मई को देश भर में राष्ट्र लोक अदालत का आयोजन

रांची: 13 मई (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत झारखंड के सभी राज्यों में लोक अदालत का आयोजन कर सभी लंबित केसों का निपटारा किया जाएगा. राज्य के उपायुक्तों ने अपने-अपने जिलों के अधिकारियों को अधिकारी अपने-अपने विभाग के मामलों का निष्पादन कराने को लेकर गंभीर रहने को कहा है.

ये भी पढ़ें: Jharkhand News: झारखंड में खरीफ फसल के लिए बीज वितरण की हुई शुरुआत, कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों में जगाया उत्साह

डीसे ने दिए ये निर्देश: सभी कोर्ट में लोक अदालत के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. शनिवार को सुबह से ही सभी न्यायलयों में लोक अदालत का शुरू हो जायेगा. इस दौरान जिले के अपर समाहर्ता, डीआरडीए के निदेशक, परियोजना निदेशक, एलआरडीसी, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक, डालसा प्रतिनिधि एवं विभिन्न अंचल अधिकारी सहित अन्य विभागों के पदाधिकारियों को उपस्थित रहने का आदेश उपायुक्त ने दिया है.

इन मामलों का होगा निपटारा: राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों की कानून से संबंधित कई मामलों को निपटारा किया जाएगा. इसमें व्यवहार न्यायालय में लंबित मुकदमे, जमीन व फौजदारी विवाद, बैंक लोन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, श्रम विवाद, भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनल) से संबंधित मामले, विद्युत तथा पानी बिल से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाएगा.

ये है इसका उदेश्य: राष्ट्रीय लोक अदालत में केस निष्पादन के कई फायदे हैं. इसमें केसों के निष्पादन के लिए वकील पर कोई खर्च नहीं होता. कोर्ट फीस भी नहीं लगती है. इसके अलावा पुराने मुकदमे की कोर्ट फीस को भी माफ कर दिया जाता है. साथ ही किसी पक्ष को सजा भी नहीं सुनाई जाती. न्यायधीशो के समक्ष दोनों पक्षों को समझा कर केस का निपटारा किया जाता है. बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश है कि जो केस वर्षों से पड़े हुए हैं उसमें आरोपी एवं गवाही की पेशी कर एक दिन या जल्द से जल्द में उसका निपटारा किया. जिससे आम लोगों को कचहरी का चक्कर न लगाना पड़े.

रांची: 13 मई (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत झारखंड के सभी राज्यों में लोक अदालत का आयोजन कर सभी लंबित केसों का निपटारा किया जाएगा. राज्य के उपायुक्तों ने अपने-अपने जिलों के अधिकारियों को अधिकारी अपने-अपने विभाग के मामलों का निष्पादन कराने को लेकर गंभीर रहने को कहा है.

ये भी पढ़ें: Jharkhand News: झारखंड में खरीफ फसल के लिए बीज वितरण की हुई शुरुआत, कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों में जगाया उत्साह

डीसे ने दिए ये निर्देश: सभी कोर्ट में लोक अदालत के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. शनिवार को सुबह से ही सभी न्यायलयों में लोक अदालत का शुरू हो जायेगा. इस दौरान जिले के अपर समाहर्ता, डीआरडीए के निदेशक, परियोजना निदेशक, एलआरडीसी, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक, डालसा प्रतिनिधि एवं विभिन्न अंचल अधिकारी सहित अन्य विभागों के पदाधिकारियों को उपस्थित रहने का आदेश उपायुक्त ने दिया है.

इन मामलों का होगा निपटारा: राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों की कानून से संबंधित कई मामलों को निपटारा किया जाएगा. इसमें व्यवहार न्यायालय में लंबित मुकदमे, जमीन व फौजदारी विवाद, बैंक लोन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, श्रम विवाद, भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनल) से संबंधित मामले, विद्युत तथा पानी बिल से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाएगा.

ये है इसका उदेश्य: राष्ट्रीय लोक अदालत में केस निष्पादन के कई फायदे हैं. इसमें केसों के निष्पादन के लिए वकील पर कोई खर्च नहीं होता. कोर्ट फीस भी नहीं लगती है. इसके अलावा पुराने मुकदमे की कोर्ट फीस को भी माफ कर दिया जाता है. साथ ही किसी पक्ष को सजा भी नहीं सुनाई जाती. न्यायधीशो के समक्ष दोनों पक्षों को समझा कर केस का निपटारा किया जाता है. बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश है कि जो केस वर्षों से पड़े हुए हैं उसमें आरोपी एवं गवाही की पेशी कर एक दिन या जल्द से जल्द में उसका निपटारा किया. जिससे आम लोगों को कचहरी का चक्कर न लगाना पड़े.

Last Updated : May 13, 2023, 8:49 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.