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राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को लगेगी, डालसा ने 1 दिसंबर से ही सुलह से वाद सुलझाने की शुरू की कवायद - रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अपील

राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को लगेगी. इसमें समझौता से विवाद सुलझाए जाएंगे. रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन का लक्ष्य तय किया गया है.

National Lok Adalat on 11 December for disputes  settlement
राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को लगेगी
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Published : Dec 1, 2021, 6:18 PM IST

रांचीः राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को लगेगी. National Lok Adalat में बिजली बिल से भूमि अधिग्रहण तक के मामलों का समझौते से निपटारा होगा. नालसा और झालसा के निर्देश पर 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है. रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन का लक्ष्य तय किया गया है.

इधर एसीजेएम और डालसा के प्रभारी सचिव मनोरंजन कुमार का कहना है कि स्पेसिफिक तारीख पर बहुत से लोगों को पहुंचने में दिक्कत हो सकती है. इसलिए डालसा ने निर्णय लिया है कि इससे पहले से ही समझौते के जरिये वादों को निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इसके लिए 1 दिसंबर से लगातार सुलह-समझौते से वादों का सुलझाना शुरू किया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति इस बीच 11 दिसंबर तक आकर सुलह-समझौते से मामले का निपटारा करा सकता है.

ये भी पढ़ें- TATA Workers Union High School के बच्चों ने बेकार प्लास्टिक बोतल से बनाया साइंस पार्क

बता दें कि रांची व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को लगाई जानी है. राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी बनाने के लिए 1 दिसंबर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिस किसी पक्षकार के मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे यहां आकर अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैफिक चालान और पारिवारिक मामले सुलह के जरिये सुलझाए जाएंगे.

देखें पूरी खबर
इन मामलों पर होगी सुनवाई

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष सह न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत फिजिकल तरीके से आयोजित की जाएगी. लोक अदालत में उत्पाद, चेक बाउंस, वन विभाग, बिजली बिल बकाया, ट्रैफिक चालान, भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, वैवाहिक और श्रम से संबंधित मामले सुलह-समझौते से सुलझाए जाएंगे. नालसा ने लोगों से इस प्रकृति के मामलों को सुलझाने के लिए आगे आने की अपील की है.

National Lok Adalat on 11 December for disputes  settlement
राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को लगेगी

अधिवक्ताओं का कहना है कि राष्ट्रीय लोक अदालत पक्षकारों के लिए कई मायनों में खास होती है, क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकार खुद ही अदालत की निगरानी में फैसला करते हैं. इसलिए इसकी भविष्य में कोई अपील नहीं होती है.

रांचीः राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को लगेगी. National Lok Adalat में बिजली बिल से भूमि अधिग्रहण तक के मामलों का समझौते से निपटारा होगा. नालसा और झालसा के निर्देश पर 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है. रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन का लक्ष्य तय किया गया है.

इधर एसीजेएम और डालसा के प्रभारी सचिव मनोरंजन कुमार का कहना है कि स्पेसिफिक तारीख पर बहुत से लोगों को पहुंचने में दिक्कत हो सकती है. इसलिए डालसा ने निर्णय लिया है कि इससे पहले से ही समझौते के जरिये वादों को निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इसके लिए 1 दिसंबर से लगातार सुलह-समझौते से वादों का सुलझाना शुरू किया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति इस बीच 11 दिसंबर तक आकर सुलह-समझौते से मामले का निपटारा करा सकता है.

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बता दें कि रांची व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को लगाई जानी है. राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी बनाने के लिए 1 दिसंबर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिस किसी पक्षकार के मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे यहां आकर अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैफिक चालान और पारिवारिक मामले सुलह के जरिये सुलझाए जाएंगे.

देखें पूरी खबर
इन मामलों पर होगी सुनवाई

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष सह न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत फिजिकल तरीके से आयोजित की जाएगी. लोक अदालत में उत्पाद, चेक बाउंस, वन विभाग, बिजली बिल बकाया, ट्रैफिक चालान, भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, वैवाहिक और श्रम से संबंधित मामले सुलह-समझौते से सुलझाए जाएंगे. नालसा ने लोगों से इस प्रकृति के मामलों को सुलझाने के लिए आगे आने की अपील की है.

National Lok Adalat on 11 December for disputes  settlement
राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को लगेगी

अधिवक्ताओं का कहना है कि राष्ट्रीय लोक अदालत पक्षकारों के लिए कई मायनों में खास होती है, क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकार खुद ही अदालत की निगरानी में फैसला करते हैं. इसलिए इसकी भविष्य में कोई अपील नहीं होती है.

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