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रांची नगर निगम का चला डंडा, ट्रेड लाइसेंस न मिलने पर दुकानदारों पर लगाया जुर्माना

रांची नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश पर नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने नगर निगम क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस की जांच की. इस दौरान ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर कई दुकानदारों पर जुर्माना लगाया.

municipal enforcement team checked trade license in ranchi
रांची नगर निगम
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Published : Feb 4, 2021, 10:19 PM IST

रांचीः नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश पर रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने गुरुवार को नगर निगम क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस की जांच की. इस दौरान ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर दुकानदारों पर जुर्माना लगाया.

ता दें कि नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम लगातार झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011, झारखंड राज्य ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 और अन्य कार्यालय आदेश, अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है.

इसे भी पढ़ें- सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी के मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित


इसके तहत रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम की ओर से कडरू, हरमू, बरियातू, पुरलिया रोड, जेल रोड, चुटिया, मेन रोड, रातू रोड और हटिया क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई. इस दौरान ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर मैसर्स खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स एलन शोले, मॉल डेकोर, कार क्लिनिक, अलंकार ज्वेलर्स, प्रिंस फार्मा पर कुल 2 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री, डस्टबिन नहीं पाए जाने पर 1 लाख 83 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके साथ ही फूड वैन का भी लाइसेंस चेक किया गया, जिसमें फूड वैन को 10 हजार रुपये का फाइन किया गया.

रांचीः नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश पर रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने गुरुवार को नगर निगम क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस की जांच की. इस दौरान ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर दुकानदारों पर जुर्माना लगाया.

ता दें कि नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम लगातार झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011, झारखंड राज्य ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 और अन्य कार्यालय आदेश, अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है.

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इसके तहत रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम की ओर से कडरू, हरमू, बरियातू, पुरलिया रोड, जेल रोड, चुटिया, मेन रोड, रातू रोड और हटिया क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई. इस दौरान ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर मैसर्स खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स एलन शोले, मॉल डेकोर, कार क्लिनिक, अलंकार ज्वेलर्स, प्रिंस फार्मा पर कुल 2 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री, डस्टबिन नहीं पाए जाने पर 1 लाख 83 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके साथ ही फूड वैन का भी लाइसेंस चेक किया गया, जिसमें फूड वैन को 10 हजार रुपये का फाइन किया गया.

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