रांची: इस बार होनेवाले नगर निकाय चुनाव में मेयर और नगर पंचायत अध्यक्ष के आरक्षित पदों में फेरबदल किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. जिसके अनुसार रांची नगर निगम के मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है. इसी तरह अन्य सभी नाै नगर निगम के मेयर और 19 नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण में फेरबदल किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार चक्रीय आरक्षण व्यवस्था नगरपालिका अधिनियम में है. जिसके तहत यह फेरबदल किया गया है.
जानिए नगर निगम के मेयर पद की आरक्षण व्यवस्था
मेदिनीनगर नगर निगम, पलामू-अनारक्षित
हजारीबाग नगर निगम-अनुसूचित जनजाति
गिरिडीह नगर निगम-अनारक्षित
देवघर नगर निगम-अनारक्षित महिला
धनबाद नगर निगम-अनारक्षित महिला
चास नगर निगम-अनारक्षित महिला
रांची नगर निगम-अनुसूचित जाति
आदित्यपुर नगर निगम,सरायकेला खरसावां-अनुसूचित जनजाति महिला
मानगो नगर निगम, पूर्वी सिंहभूम-अनारक्षित
नगर पंचायत अध्यक्ष पद की आरक्षण व्यवस्था
बंशीधर नगर पंचायत गढ़वा-अनारक्षित महिला
मझिआंव नगर पंचायत गढ़वा-अनारक्षित
हुसैनाबाद नगर पंचायत पलामू-अनुसूचित जाति
हरिहरगंज नगर पंचायत पलामू-अनुसूचित जाति महिला
छतरपुर नगर पंचायत पलामू -अनारक्षित
लातेहार नगर पंचायत लातेहार-अनुसूचित जनजाति
कोडरमा नगर पंचायत-अनारक्षित
डोमचांच नगर पंचायत-अनारक्षित
बड़कीसरैया नगर पंचायत गिरिडीह-अनारक्षित महिला
धनवार नगर पंचायत गिरिडीह-अनारक्षित महिला
महगामा नगर पंचायत गोड्डा-अनारक्षित महिला
राजमहल नगर पंचायत साहिबगंज-अनारक्षित महिला
बरहरवा नगर पंचायत साहिबगंज-अनारक्षित महिला
बासुकीनाथ नगर पंचायत दुमका-अनारक्षित
जामताड़ा नगर पंचायत-अनारक्षित
बुंडू नगर पंचायत-अनुसूचित जनजाति महिला
खूंटी नगर पंचायत-अनुसूचित जनजाति
सरायकेला खरसावां नगर पंचायत-अनुसूचित जनजाति महिला
चाकुलिया नगर पंचायत पूर्वी सिंहभूम- अनुसूचित जनजाति