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हावड़ा कैश कांड में पकड़े गए विधायकों को मिली झारखंड आने की सशर्त अनुमति, 24 घंटे में लौटना होगा कोलकाता

हावड़ा कैश कांड में पकड़े गए झारखंड के विधायकों को कोलकाता हाई कोर्ट ने सशर्त झारखंड जाने की अनुमति दे दी है. हालांकि उन्हें 24 घंटे में कोलकाता लौटना होगा.

kolkata high court
हावड़ा कैश कांड
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Published : Sep 5, 2022, 6:35 PM IST

रांचीः हावड़ा कैश कांड में पकड़े गए झारखंड के विधायकों को कोलकाता हाई कोर्ट ने सशर्त झारखंड जाने की अनुमति दे दी है. हालांकि उन्हें 24 घंटे में कोलकाता लौटना होगा. इससे पहले सीआईडी जांच में सहयोग के लिए कोलकाता में रह रहे विधायकों ने हाई कोर्ट से विधायी कार्यों और विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए झारखंड जाने की अनुमति मांगी थी.

बता दें कि झारखंड कांग्रेस के तत्कालीन विधायक इरफान अंसारी समेत तीन विधायक हावड़ा कैश कांड में जमानत पर हैं. लेकिन हाई कोर्ट में उन्हें तीन महीने तक कोलकाता में रहने की शर्त पर ही जमानत दी है. इधर पांच सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया. तीनों विधायक इसमें शामिल होना चाहते थे. इसके लिए सोमवार को उन्होंने वकील के माध्यम से कोलकाता हाई कोर्ट से अनुमति मांगी. इस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने झारखंड के तीनों विधायकों को शर्तों के अधीन झारखंड जाने की अनुमति दे दी. न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश (झारखंड के विधायकों पर उच्च न्यायालय) दिया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सोमवार को आदेश दिया कि विधानसभा के काम के लिए बुलाए जाने पर वे झारखंड जा सकते हैं. हालांकि, राज्य पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए. काम हो जाने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर कोलकाता लौटना होगा.

रांचीः हावड़ा कैश कांड में पकड़े गए झारखंड के विधायकों को कोलकाता हाई कोर्ट ने सशर्त झारखंड जाने की अनुमति दे दी है. हालांकि उन्हें 24 घंटे में कोलकाता लौटना होगा. इससे पहले सीआईडी जांच में सहयोग के लिए कोलकाता में रह रहे विधायकों ने हाई कोर्ट से विधायी कार्यों और विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए झारखंड जाने की अनुमति मांगी थी.

बता दें कि झारखंड कांग्रेस के तत्कालीन विधायक इरफान अंसारी समेत तीन विधायक हावड़ा कैश कांड में जमानत पर हैं. लेकिन हाई कोर्ट में उन्हें तीन महीने तक कोलकाता में रहने की शर्त पर ही जमानत दी है. इधर पांच सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया. तीनों विधायक इसमें शामिल होना चाहते थे. इसके लिए सोमवार को उन्होंने वकील के माध्यम से कोलकाता हाई कोर्ट से अनुमति मांगी. इस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने झारखंड के तीनों विधायकों को शर्तों के अधीन झारखंड जाने की अनुमति दे दी. न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश (झारखंड के विधायकों पर उच्च न्यायालय) दिया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सोमवार को आदेश दिया कि विधानसभा के काम के लिए बुलाए जाने पर वे झारखंड जा सकते हैं. हालांकि, राज्य पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए. काम हो जाने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर कोलकाता लौटना होगा.

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