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विधायक नवीन जायसवाल को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत, आवास खाली कराने की कार्रवाई पर लगी रोक - आवास खाली कराने की कार्रवाई पर लगी रोक

भारतीय जनता पार्टी के हटिया विधायक नवीन जायसवाल को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड सरकार के आवास खाली कराने के मामले में अदालत ने राज्य सरकार केे किसी भी तरह की कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है.

mla naveen jaiswal relief by jharkhand high court
हटिया विधायक नवीन जायसवाल
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Published : Dec 12, 2020, 2:03 PM IST

रांची: भारतीय जनता पार्टी के हटिया विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली कराने के मामले में विधायक को बड़ी राहत मिली है. सरकार के कार्यवाही पर झारखंड हाई कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दिया है. हाई कोर्ट के इस आदेश से आवास खाली कराने के लिए हो रही तैयारियों को फिलहाल रोक दिया गया है.

इसे भी पढ़ें- साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए बनेगा स्ट्रांग सेल, ऑफिशल वेबसाइट की होगी सिक्योरिटी ऑडिट: सीएम

नई सरकार बनने के बाद विधायक को आवास खाली कराने के लिए नोटिस जारी की गई थी. जिसके बाद इस मामले विधायक ने अदालत से हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी. फिलहाल अदालत ने राज्य सरकार को किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.



रांची: भारतीय जनता पार्टी के हटिया विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली कराने के मामले में विधायक को बड़ी राहत मिली है. सरकार के कार्यवाही पर झारखंड हाई कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दिया है. हाई कोर्ट के इस आदेश से आवास खाली कराने के लिए हो रही तैयारियों को फिलहाल रोक दिया गया है.

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नई सरकार बनने के बाद विधायक को आवास खाली कराने के लिए नोटिस जारी की गई थी. जिसके बाद इस मामले विधायक ने अदालत से हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी. फिलहाल अदालत ने राज्य सरकार को किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.



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