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झारखंड हाई कोर्ट में विधायक ढुल्लू महतो ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की, गिरफ्तारी वारंट खारिज करने की मांग - बाघमारा विधानसभा से विधायक ढुल्लू महतो

धनबाद के बाघमारा विधानसभा से विधायक ढुल्लू महतो ने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से निचली अदालत से जारी वारंट को निरस्त करने की मांग की है. यौन शोषण के मामले में धनबाद की निचली अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की है.

MLA Dhullu Mahato filed anticipatory bail petition in Jharkhand High Court
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Published : Mar 19, 2020, 9:35 PM IST

धनबाद: बीजेपी के बाघमारा विधानसभा के विधायक ढुल्लू महतो ने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से अदालत से गुहार लगाई है कि निचली अदालत के दायर गिरफ्तार वारंट को निरस्त कर दी जाए.

देखें पूरी खबर

याचिका के माध्यम से आरोप लगाया है कि राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस एकतरफा जांच कर रही है, इसलिए उन्होंने अदालत से निचली अदालत की जारी की गई वारंट को खारिज करने की मांग की है.

ये भी देखें- मंत्री ने किया दावा, अनियमितताओं को लेकर जांच के आधार पर होगी विभागों पर कार्रवाई

धनबाद के रहने वाली एक महिला ने विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. उसी मामले में धनबाद की निचली अदालत ने विधायक के खिलाफ वारंट जारी किया है. विधायक ने निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी और धनबाद की निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. उसके बाद विधायक ने झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर अदालत निचली अदालत के जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने की मांग की है.

धनबाद: बीजेपी के बाघमारा विधानसभा के विधायक ढुल्लू महतो ने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से अदालत से गुहार लगाई है कि निचली अदालत के दायर गिरफ्तार वारंट को निरस्त कर दी जाए.

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याचिका के माध्यम से आरोप लगाया है कि राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस एकतरफा जांच कर रही है, इसलिए उन्होंने अदालत से निचली अदालत की जारी की गई वारंट को खारिज करने की मांग की है.

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धनबाद के रहने वाली एक महिला ने विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. उसी मामले में धनबाद की निचली अदालत ने विधायक के खिलाफ वारंट जारी किया है. विधायक ने निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी और धनबाद की निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. उसके बाद विधायक ने झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर अदालत निचली अदालत के जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने की मांग की है.

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