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सीबीआई कोर्ट से दोषी करार बंधु तिर्की को जमानत, खटखटाएंगे झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा - सीबीआई की विशेष अदालत

सीबीआई की विशेष अदालत से दोषी करार विधायक बंधु तिर्की को जमानत मिल गयी है. 25-25 हजार के दो निजी मुचलकों पर उन्हें ये सुविधा प्रदान की गयी है. अब वो झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इससे पहले स्पेशल कोर्ट ने विधायक बंधु तिर्की को सजा में तीन साल की जेल और 3 लाख रुपया का जुर्माना लगाया था.

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बंधु तिर्की
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Published : Mar 28, 2022, 5:13 PM IST

रांचीः आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को बड़ा झटका दिया है. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने Prevention of Corruption Act 13(2), 13(1), 13 (3) धाराओं में दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा, 3 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने उनको जमानत भी दे दी है. सीबीआई कोर्ट ने बंधु तिर्की को 25-25 हजार रुपए के दो निजी मुचलकों के साथ ये सुविधा प्रदान की है.

इसे भी पढ़ें- आय से अधिक संपत्ति मामलाः विधायक बंधु तिर्की को तीन साल की सजा

अदालत का फैसले आने के बाद विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि तीन धाराओं में जो सजा मिली है उसको लेकर वो ऊपरी अदालत में अपील पर जाएंगे. उन्होंने कहा कि अदालत से जो भी फैसला आया है, वो उसका सम्मान करते हैं. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता शंभू अग्रवाल ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को सजा सुनाई गयी है. उन तमाम बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद वो झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

जानकारी देते विधायक और अधिवक्ता

सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से वरीय लोक अभियोजक बृजेश कुमार यादव ने पक्ष रखा और अदालत से अधिक से अधिक सजा की मांग की. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता शंभू अग्रवाल ने मिनिमम 1 वर्ष की सजा की गुहार लगाई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुनाया है, जिसमें विधायक बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की सजा और 3 लाख रुपया का जुर्माना लगाया. अदालत का फैसले आने के बाद विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त हो गयी है. अब मांडर विधानसभा में एक बार फिर से उपचुनाव की प्रक्रिया होगी.

क्या है मामलाः विधायक बंधु तिर्की पर आय से अधिक रुपए अर्जित करने का आरोप है. सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ 11 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआई ने अवैध संपत्ति को लेकर मई 2005 से 30 जून 2009 तक की अवधि को सेपरेट मानते हुए जांच शुरू की थी. इस दौरान सीबीआई ने बंधु तिर्की की आए 13 लाख 37 हजार रुपया का आकलन किया था. इसी मामले में विधायक बंधु तिर्की जेल भी जा चुके हैं. फिलहाल वो जमानत पर रिहा थे.

रांचीः आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को बड़ा झटका दिया है. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने Prevention of Corruption Act 13(2), 13(1), 13 (3) धाराओं में दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा, 3 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने उनको जमानत भी दे दी है. सीबीआई कोर्ट ने बंधु तिर्की को 25-25 हजार रुपए के दो निजी मुचलकों के साथ ये सुविधा प्रदान की है.

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अदालत का फैसले आने के बाद विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि तीन धाराओं में जो सजा मिली है उसको लेकर वो ऊपरी अदालत में अपील पर जाएंगे. उन्होंने कहा कि अदालत से जो भी फैसला आया है, वो उसका सम्मान करते हैं. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता शंभू अग्रवाल ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को सजा सुनाई गयी है. उन तमाम बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद वो झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

जानकारी देते विधायक और अधिवक्ता

सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से वरीय लोक अभियोजक बृजेश कुमार यादव ने पक्ष रखा और अदालत से अधिक से अधिक सजा की मांग की. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता शंभू अग्रवाल ने मिनिमम 1 वर्ष की सजा की गुहार लगाई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुनाया है, जिसमें विधायक बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की सजा और 3 लाख रुपया का जुर्माना लगाया. अदालत का फैसले आने के बाद विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त हो गयी है. अब मांडर विधानसभा में एक बार फिर से उपचुनाव की प्रक्रिया होगी.

क्या है मामलाः विधायक बंधु तिर्की पर आय से अधिक रुपए अर्जित करने का आरोप है. सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ 11 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआई ने अवैध संपत्ति को लेकर मई 2005 से 30 जून 2009 तक की अवधि को सेपरेट मानते हुए जांच शुरू की थी. इस दौरान सीबीआई ने बंधु तिर्की की आए 13 लाख 37 हजार रुपया का आकलन किया था. इसी मामले में विधायक बंधु तिर्की जेल भी जा चुके हैं. फिलहाल वो जमानत पर रिहा थे.

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