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दलबदल मामले में विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने हाई कोर्ट में लगाई याचिका, पक्ष रखने की मांगी इजाजत - बाबूलाल मरांडी का दल बदल केस

दलबदल मामले में विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है. दोनों विधायकों ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें भी अपना पक्ष रखने की इजाजत दी जाए. दोनों विधायकों का कहना है कि वह भी इस मामले का अहम हिस्सा हैं इसलिए उनका पक्ष सुना जाना उचित होगा.

dal badal case in jharkhand highcourt
हाईकोर्ट में बाबूलाल मरांडी का दल बदल केस
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Published : Jan 18, 2021, 7:20 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में चल रहे रहे दलबदल मामले में विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है. उन्होंने अदालत से यह मांग की है कि वह भी इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहते हैं. दोनों विधायकों ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें भी अपना पक्ष रखने की इजाजत दी जाए. कोर्ट अगर दोनों विधोयकों को अपना पक्ष रखे की अनुमति देता है तो मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हो सकती है.

देखिये पूरी खबर

दलबदल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष ने जो नोटिस जारी किया था उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. इसी मामले में ही विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने भी अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी है. दोनों विधायकों का कहना है कि वह भी इस मामले का अहम हिस्सा हैं इसलिए उनका पक्ष सुना जाना उचित होगा.

यह भी पढ़ें: सुभाष चंद्र बोस का धनबाद से था गहरा नाता, अंतिम बार गोमो रेलवे स्टेशन पर ही देखे गए थे नेताजी

बता दें कि झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव चुनाव जीतकर झारखंड विधानसभा पहुंचे थे. इसके बाद बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हो गए. बाबूलाल मरांडी के भाजपा में शामिल होने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें दलबदल मामले में नोटिस जारी किया है. इसी मामले पर सुनवाई चल रही है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में चल रहे रहे दलबदल मामले में विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है. उन्होंने अदालत से यह मांग की है कि वह भी इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहते हैं. दोनों विधायकों ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें भी अपना पक्ष रखने की इजाजत दी जाए. कोर्ट अगर दोनों विधोयकों को अपना पक्ष रखे की अनुमति देता है तो मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हो सकती है.

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दलबदल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष ने जो नोटिस जारी किया था उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. इसी मामले में ही विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने भी अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी है. दोनों विधायकों का कहना है कि वह भी इस मामले का अहम हिस्सा हैं इसलिए उनका पक्ष सुना जाना उचित होगा.

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बता दें कि झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव चुनाव जीतकर झारखंड विधानसभा पहुंचे थे. इसके बाद बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हो गए. बाबूलाल मरांडी के भाजपा में शामिल होने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें दलबदल मामले में नोटिस जारी किया है. इसी मामले पर सुनवाई चल रही है.

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