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रांची में नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोपी दोषी करार, 26 फरवरी को होगी सजा - Jharkhand Latest News in Hindi

रांची में नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पोक्सो की विशेष अदालत में दोषी ठहराया है. 26 फरवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. रंजीत कुमार महली गुमला की नाबालिग बच्ची को काम दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर ले गया था और जहां उसने अपने घर पर 3 दिनों तक बच्ची को बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया.

Ranchi News
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Published : Feb 23, 2022, 11:01 AM IST

रांची: राजधानी रांची में नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी रंजीत कुमार महली को पॉस्को के स्पेशल कोर्ट आसिफ इकबाल की अदालत ने दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर 26 फरवरी को फैसला सुनाई जाएगी. पोक्सो के विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 323, 341, 342, 375, 376 और pocso 4, 6 और 8 में आरोपी को दोषी पाया है.

इसे भी पढ़ें: नाबालिग ने शादी से किया इनकार तो प्रेमी ने अपहरण कर किया दुष्कर्म, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल


मामला नगड़ी थाना क्षेत्र का है. दोषी रंजीत कुमार महली गुमला की नाबालिग बच्ची को काम दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया था. कुछ दिन बाद उसे दिल्ली से वापस रांची लाया लेकिन पीड़िता को उसके घर ना पहुंचा कर अपने घर ले गया. वहीं उसने नाबालिक को 3 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया. आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने नगड़ी थाना में मामला दर्ज कराया था. मामला अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया.

रांची में नाबालिग से दुष्कर्म (Minor raped in Ranchi) करने का आरोपी रंजीत कुमार महली जमानत पर बाहर था. पोक्सो की विशेष अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद उसे अदालत से ही होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है.

रांची: राजधानी रांची में नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी रंजीत कुमार महली को पॉस्को के स्पेशल कोर्ट आसिफ इकबाल की अदालत ने दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर 26 फरवरी को फैसला सुनाई जाएगी. पोक्सो के विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 323, 341, 342, 375, 376 और pocso 4, 6 और 8 में आरोपी को दोषी पाया है.

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मामला नगड़ी थाना क्षेत्र का है. दोषी रंजीत कुमार महली गुमला की नाबालिग बच्ची को काम दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया था. कुछ दिन बाद उसे दिल्ली से वापस रांची लाया लेकिन पीड़िता को उसके घर ना पहुंचा कर अपने घर ले गया. वहीं उसने नाबालिक को 3 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया. आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने नगड़ी थाना में मामला दर्ज कराया था. मामला अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया.

रांची में नाबालिग से दुष्कर्म (Minor raped in Ranchi) करने का आरोपी रंजीत कुमार महली जमानत पर बाहर था. पोक्सो की विशेष अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद उसे अदालत से ही होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है.

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