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अब विधायक नहीं रहीं ममता देवी, विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

कोर्ट से सजा मिलने के बाद विधायक ममता देवी की सदस्यता रद्द कर दी गई है (Membership of MLA Mamta Devi canceled). विधानसभा सचिवालय की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दिया गया है.

Membership of MLA Mamta Devi canceled by Assembly Secretariat
पूर्व विधायक ममता देवी
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Published : Dec 26, 2022, 9:53 PM IST

रांची: ममता देवी अब झारखंड के रामगढ़ की पूर्व विधायक हो चुकी हैं. गोला गोली कांड (Gola firing incident) में हजारीबाग कोर्ट से सजा मिलने की वजह से झारखंड विधानसभा सचिवालय (Assembly Secretariat) ने उनकी सदस्यता रद्द करने से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है (Membership of MLA Mamta Devi canceled). यह व्यवस्था 13 दिसंबर 2022 के प्रभाव से लागू कर दी गई है.

ये भी पढ़ें- कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा, परिजन सहित हजारीबाग कोर्ट पहुंचे समर्थक

हजारीबाग जिला जज ने एसटी केस नंबर 347/2021 में उन्हें दोषी करार दिया था. इस आधार पर झारखंड विधान सभा सचिवालय ने रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(ड़) के तहत दोष सिद्ध होने की तारीख से विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य कर दिया है. इस बाबत झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने अधिसूचना जारी कर दी है.

क्या है पूरा मामला: 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे. इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे. पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी. फायरिंग में राम लखन महतो पिता जानकी महतो और दशरथ नायक की मृत्यु हो गई थी. वहीं, दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गये थे. सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोटें आयी थी. गोलीकांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में कुल 45 गवाही हुई. घटना के बाद गोला बीडीओ दिनेश कुमार सुरीन के फर्द बयान पर रजरप्पा थाना में मामला दर्ज किया गया था.

2016 में हुआ था यह चर्चित गोलीकांड: रामगढ़ के गोला में साल 2016 में गोली कांड हुआ था. रजरप्पा थाना में 79/2016 दर्ज हुआ था. उस मामले में 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी. सभी 13 को कोर्ट से 13 दिसंबर को सजा सुनाई गई थी, जिसमें रामगढ़ विधायक ममता देवी भी शामिल हैं. सभी आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341 और 307 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के दोषी करार दिए गए थे. फिलहाल ममता देवी सेंट्रल जेल हजारीबाग में हैं.

रांची: ममता देवी अब झारखंड के रामगढ़ की पूर्व विधायक हो चुकी हैं. गोला गोली कांड (Gola firing incident) में हजारीबाग कोर्ट से सजा मिलने की वजह से झारखंड विधानसभा सचिवालय (Assembly Secretariat) ने उनकी सदस्यता रद्द करने से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है (Membership of MLA Mamta Devi canceled). यह व्यवस्था 13 दिसंबर 2022 के प्रभाव से लागू कर दी गई है.

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हजारीबाग जिला जज ने एसटी केस नंबर 347/2021 में उन्हें दोषी करार दिया था. इस आधार पर झारखंड विधान सभा सचिवालय ने रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(ड़) के तहत दोष सिद्ध होने की तारीख से विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य कर दिया है. इस बाबत झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने अधिसूचना जारी कर दी है.

क्या है पूरा मामला: 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे. इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे. पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी. फायरिंग में राम लखन महतो पिता जानकी महतो और दशरथ नायक की मृत्यु हो गई थी. वहीं, दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गये थे. सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोटें आयी थी. गोलीकांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में कुल 45 गवाही हुई. घटना के बाद गोला बीडीओ दिनेश कुमार सुरीन के फर्द बयान पर रजरप्पा थाना में मामला दर्ज किया गया था.

2016 में हुआ था यह चर्चित गोलीकांड: रामगढ़ के गोला में साल 2016 में गोली कांड हुआ था. रजरप्पा थाना में 79/2016 दर्ज हुआ था. उस मामले में 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी. सभी 13 को कोर्ट से 13 दिसंबर को सजा सुनाई गई थी, जिसमें रामगढ़ विधायक ममता देवी भी शामिल हैं. सभी आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341 और 307 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के दोषी करार दिए गए थे. फिलहाल ममता देवी सेंट्रल जेल हजारीबाग में हैं.

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