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मेयर ने नगर आयुक्त पर जताई नाराजगी, कहा- निगम के भवन में नहीं करने देंगे किसी विभाग को अतिक्रमण

रांची निगम परिषद की बैठक में मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त पर नाराजगी जाहिर की है. रांची नगर निगम के नए बिल्डिंग के सातवें फ्लोर को झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार को आवंटित किए जाने पर मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त मुकेश कुमार को गुरुवार को पत्र लिख कर फटकार लगाई है.

Mayor said - will not allow other department to encroach in new building in ranchi
मेयर आशा लकड़ा
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Published : Mar 5, 2021, 10:39 AM IST

रांचीः नगर आयुक्त ने 23 फरवरी को झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी को पत्र लिखा. उसमें कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव के निर्देश अनुसार रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन का सातवें फ्लोर झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाता है. अपने कार्यालय का स्थानांतरण रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन में कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- रांची में प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ जांच अभियान, 2 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला

मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त के इस आचरण पर कहा कि 21 जनवरी को निगम परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था कि रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन में किसी अन्य विभाग को कार्यालय स्थापित करने के लिए जगह आवंटित नहीं की जाएगी. निगम परिषद की इस बैठक में नगर आयुक्त भी उपस्थित रहे. उन्हें यह निर्देश दिया गया था कि निगम परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी विभागीय सचिव को पत्र के माध्यम से उपलब्ध करा दें ताकि भविष्य में इस विषय को लेकर किंतु-परंतु की स्थिति उत्पन्न ना हो.

मेयर ने नगर आयुक्त को लिखे गए पत्र में यह भी कहा है कि नगर आयुक्त ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का उल्लंघन कर विभागीय सचिव के इशारे पर झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी को पत्र लिख रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन में कार्यालय स्थानांतरित करने की बात कही है. मेयर ने नगर आयुक्त को झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा-55 का हवाला देते हुए कहा है कि आप रांची नगर निगम के अधिकारी हैं ना कि नगर विकास विभाग के. नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग के सचिव के निर्देश को सर्वोपरि मानकर आपने झारखंड नगरपालिका अधिनियम और निगम परिषद की गरिमा को ठेस पहुंचाया है. निगम परिषद का सचिव होने के नाते झारखंड नगरपालिका अधिनियम और निगम परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन करना आपका कर्तव्य है.

उन्होंने नगर आयुक्त को यह भी कहा कि अपने कार्यालय आदेश निर्गत करने की शक्ति का दुरुपयोग किया हैं. साथ ही नगर आयुक्त को चेतावनी देते हुए कहा है कि रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन में किसी अन्य विभाग को अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा. मेयर ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो जानबूझ कर रांची नगर निगम के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर प्रशासनिक अधिकारी को आने इशारे पर नचा रहे हैं. विभागीय सचिव को पूर्व में ही रांची नगर निगम के नए भवन की उपयोगिता से अवगत कराया जा चुका है. नए भवन के प्रत्येक फ्लोर पर रांची नगर निगम के विभिन्न शाखाओं को जगह आवंटित किया जा चुका है, फिर भी विभागीय सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं.

रांचीः नगर आयुक्त ने 23 फरवरी को झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी को पत्र लिखा. उसमें कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव के निर्देश अनुसार रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन का सातवें फ्लोर झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाता है. अपने कार्यालय का स्थानांतरण रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन में कर सकते हैं.

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मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त के इस आचरण पर कहा कि 21 जनवरी को निगम परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था कि रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन में किसी अन्य विभाग को कार्यालय स्थापित करने के लिए जगह आवंटित नहीं की जाएगी. निगम परिषद की इस बैठक में नगर आयुक्त भी उपस्थित रहे. उन्हें यह निर्देश दिया गया था कि निगम परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी विभागीय सचिव को पत्र के माध्यम से उपलब्ध करा दें ताकि भविष्य में इस विषय को लेकर किंतु-परंतु की स्थिति उत्पन्न ना हो.

मेयर ने नगर आयुक्त को लिखे गए पत्र में यह भी कहा है कि नगर आयुक्त ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का उल्लंघन कर विभागीय सचिव के इशारे पर झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी को पत्र लिख रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन में कार्यालय स्थानांतरित करने की बात कही है. मेयर ने नगर आयुक्त को झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा-55 का हवाला देते हुए कहा है कि आप रांची नगर निगम के अधिकारी हैं ना कि नगर विकास विभाग के. नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग के सचिव के निर्देश को सर्वोपरि मानकर आपने झारखंड नगरपालिका अधिनियम और निगम परिषद की गरिमा को ठेस पहुंचाया है. निगम परिषद का सचिव होने के नाते झारखंड नगरपालिका अधिनियम और निगम परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन करना आपका कर्तव्य है.

उन्होंने नगर आयुक्त को यह भी कहा कि अपने कार्यालय आदेश निर्गत करने की शक्ति का दुरुपयोग किया हैं. साथ ही नगर आयुक्त को चेतावनी देते हुए कहा है कि रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन में किसी अन्य विभाग को अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा. मेयर ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो जानबूझ कर रांची नगर निगम के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर प्रशासनिक अधिकारी को आने इशारे पर नचा रहे हैं. विभागीय सचिव को पूर्व में ही रांची नगर निगम के नए भवन की उपयोगिता से अवगत कराया जा चुका है. नए भवन के प्रत्येक फ्लोर पर रांची नगर निगम के विभिन्न शाखाओं को जगह आवंटित किया जा चुका है, फिर भी विभागीय सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं.

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