रांची: मेयर आशा लाकड़ा ने एक बार फिर शनिवार को रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार को शो-कॉज कर 9 बिंदुओं पर तीन दिनों के अंदर जवाब मांगा है. उन्होंने कहा कि अधिनियम संगत और संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि नगर आयुक्त ने कानून का उल्लंघन किया है.
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9 बिंदुओं पर मांगा गया जवाब
मेयर ने इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव और उप महापौर को भी प्रेषित की है. इस शो कॉज में मेयर ने इन 9 बिंदुओं पर मांगा जवाब है. पहला कार्यवृत संख्या 03 और 04 में अनुबंध से चयनित एजेंसी की ओर से कार्य किया जाएगा या निविदा के माध्यम से एजेंसी चयन किया जाएगा? दूसरा, झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 झारखंड म्युनिसिपल अकाउंट पार्ट A और B के अनुसार, निविदा के माध्यम से एजेंसी चयन किया जाना है. इसकी जानकारी आपको है या नहीं? तीसरा, कार्यवतृ संख्या-05 के आवलोक में कहा गया है कि पांच पार्कों का संचालन NGO के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की किस धारा के तहत उपस्थापित किया गया है? चौथा, कार्यवृत संख्या- 06 के आलोक में कहना है कि संवेदक को लगभग 58 लाख का लाभ पहुंचाने के पीछे आपका क्या मंशा है? छठा, नगर विकास विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या- 3873 दिनांक- 28.08.2014 के क्या कहता है? सातवां, राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 कि किस धारा के तहत परिषद् की बैठक में उपस्थापित किया गया है?
कार्यवृत संख्या को रोक लगाने की ताकत
आठवां, बैठक में कार्यवली उपस्थापित करने के लिए अनुमति नहीं ली जाती है तो कार्यवली से संबंधित फाइल पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित कर अनुमति क्यों ली जाती? कार्यवृत संख्या को रोक लगाने की ताकत नहीं है तो फिर बैठक में अनुमति क्यों ली जाती है? नौवा, झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के सुसंगत धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ए मरीरपुथम से प्राप्त कानूनी मंतव्य के अनुसार, अधोहस्ताक्षरी को एजेडा जोड़ने और उपस्थापित हटाने समेत सभी प्रकार के ताकत अध्यक्ष के पास है. क्या आप चुनौती देना चाहेगें ?