रांची: मां की हत्या करने के आरोपी दशरथ महतो को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई AJC 20 बिजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई अदालत ने तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर आरोपी को 302 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद सुनाई है.
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मामला इटकी थाना क्षेत्र से जुड़ा साल 2017 का है. जहां बेटे ने ही पैसे को लेकर अपनी मां के सर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी. मामले को लेकर मृतका शहाबत महतो की बेटी ने अपने भाई दशरथ महतो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह की गवाही कराई गई. गवाहों ने अभियुक्त के खिलाफ बयान दिया और अदालत ने तमाम बिंदुओं और गवाहों के मद्देनजर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
बहन ने दर्ज कराया था भाई पर केस
मामले में मृतका की बेटी ने लगन देवी ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों की गवाही कराई गई. गवाहों ने आरोपी को सजा दिलाने के पक्ष में अपना गवाही दी और साथ ही लोक अभियोजक मोहन कुमार ने आरोपी को अधिक से अधिक सजा कराने की अदालत से मांग की. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से हुई.
मां के सर पर किया पत्थर से वार
अभियुक्त दशरथ महतो ने अपनी मां शहाबत महतो से पैसे की मांग को लेकर उसके सर पर वार किया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. मौत के बाद उसकी बेटी लगन देवी ने अपने भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. उन्होंने बताया कि मृतका पैसे से सरकारी मुलाजिम थी और पैसे को लेकर लगातार उसका भाई उसके साथ मारपीट किया करता था. घटना वाले दिन भी पैसे को लेकर ही उसके भाई ने मां के साथ मारपीट की और पत्थर से उनके सर पर वार किया था.