ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका, पढ़ें पूरी रिपोर्ट - ओरमांझी में सिर कटी लाश

रांची में मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इससे पहले निचली अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया था.

main accused Bhairav Singh in attack on CM convoy filed bail petition in jharkhand High Court
हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका
author img

By

Published : Apr 7, 2021, 2:17 PM IST

Updated : Apr 7, 2021, 2:24 PM IST

रांची: मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. निचली अदालत से भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी के अधिवक्ता ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. अब देखना होगा कि झारखंड हाई कोर्ट उन्हें जमानत देती है या फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा.

देखें पूरी खबर
ये भी पढ़ें-खुदाई में मिली अवलोकितेश्वर बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति, 1000 साल प्राचीन है प्रतिमाझारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्त धीरज कुमार ने बताया कि रांची के ओरमांझी में 3 जनवरी को 1 सिर कटी लाश मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सड़क जाम किया था. 4 जनवरी को सड़क जाम के दौरान मुख्यमंत्री के काफिले में सबसे आगे एस्कॉर्ट की थी. उस गाड़ी में जो सुरक्षाकर्मी थे, उससे जाम कर रहे लोगों की झड़प हुई थी. जिसमें पुलिस और भीड़ में शामिल कई लोग घायल हो गए थे. जबकि मुख्यमंत्री को दूसरे रास्ता से जाना पड़ा. उस मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कई लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी भैरव सिंह को बनाया गया. भैरव सिंह ने रांची के निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था. उसके बाद उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की, निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. उसके बाद वह हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई है.

रांची: मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. निचली अदालत से भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी के अधिवक्ता ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. अब देखना होगा कि झारखंड हाई कोर्ट उन्हें जमानत देती है या फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा.

देखें पूरी खबर
ये भी पढ़ें-खुदाई में मिली अवलोकितेश्वर बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति, 1000 साल प्राचीन है प्रतिमाझारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्त धीरज कुमार ने बताया कि रांची के ओरमांझी में 3 जनवरी को 1 सिर कटी लाश मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सड़क जाम किया था. 4 जनवरी को सड़क जाम के दौरान मुख्यमंत्री के काफिले में सबसे आगे एस्कॉर्ट की थी. उस गाड़ी में जो सुरक्षाकर्मी थे, उससे जाम कर रहे लोगों की झड़प हुई थी. जिसमें पुलिस और भीड़ में शामिल कई लोग घायल हो गए थे. जबकि मुख्यमंत्री को दूसरे रास्ता से जाना पड़ा. उस मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कई लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी भैरव सिंह को बनाया गया. भैरव सिंह ने रांची के निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था. उसके बाद उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की, निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. उसके बाद वह हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई है.
Last Updated : Apr 7, 2021, 2:24 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.