ETV Bharat / state

लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामला: झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई आज - heard in Jharkhand High Court

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान यह तय किया जाएगा कि लालू प्रसाद ने जेल मैनुअल का उल्लंघन किया है या नहीं?

lalu-yadav-jail-manual-violation-case-will-be-heard-in-jharkhand-high-court-on-22-january
हाईकोर्ट में सुनवाई
author img

By

Published : Jan 21, 2021, 7:29 PM IST

Updated : Jan 22, 2021, 6:29 AM IST

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान यह तय किया जाएगा कि, लालू प्रसाद ने जेल मैनुअल का उल्लंघन किया है या नहीं? उन्हें रिम्स में इलाजरत रहने की आवश्यकता है या नहीं? इस पर भी निर्णय होगा कि, अगर रिम्स में रहने की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें जेल में शिफ्ट किया जा सकता है. फिलहाल लालू के समर्थकों की नजर हाईकोर्ट की कार्यवाही पर टिकी है. 22 जनवरी देखना अहम होगा कि क्या होता है?

देखें पूरी खबर
हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की याचिका को 22 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. जेल मैनुअल के उल्लंघन करने के बिंदु पर सुनवाई होनी है. पूर्व में सीबीआई की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि, लालू प्रसाद धड़ल्ले से जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे है. यह हाईकोर्ट के आदेश का अवमानना है. ऐसे में उन्हें जेल शिफ्ट किया जाए.इसे भी पढे़ं: नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड रहा फिसड्डी, जानिए शीर्ष पर रहा कौन सा राज्य

अदालत ने व्यक्त की थी नाराजगी
पूर्व में अदालत ने जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर सरकार से जवाब मांगा था. सरकार ने जवाब भी दिया था, लेकिन आधी अधूरी जवाब थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें फिर से जवाब पेश करने को कहा था. उनके ओर से जवाब पेश किया गया है. अब 22 जनवरी उसे जवाब पर फिर सुनवाई होनी है.

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान यह तय किया जाएगा कि, लालू प्रसाद ने जेल मैनुअल का उल्लंघन किया है या नहीं? उन्हें रिम्स में इलाजरत रहने की आवश्यकता है या नहीं? इस पर भी निर्णय होगा कि, अगर रिम्स में रहने की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें जेल में शिफ्ट किया जा सकता है. फिलहाल लालू के समर्थकों की नजर हाईकोर्ट की कार्यवाही पर टिकी है. 22 जनवरी देखना अहम होगा कि क्या होता है?

देखें पूरी खबर
हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की याचिका को 22 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. जेल मैनुअल के उल्लंघन करने के बिंदु पर सुनवाई होनी है. पूर्व में सीबीआई की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि, लालू प्रसाद धड़ल्ले से जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे है. यह हाईकोर्ट के आदेश का अवमानना है. ऐसे में उन्हें जेल शिफ्ट किया जाए.इसे भी पढे़ं: नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड रहा फिसड्डी, जानिए शीर्ष पर रहा कौन सा राज्य

अदालत ने व्यक्त की थी नाराजगी
पूर्व में अदालत ने जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर सरकार से जवाब मांगा था. सरकार ने जवाब भी दिया था, लेकिन आधी अधूरी जवाब थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें फिर से जवाब पेश करने को कहा था. उनके ओर से जवाब पेश किया गया है. अब 22 जनवरी उसे जवाब पर फिर सुनवाई होनी है.

Last Updated : Jan 22, 2021, 6:29 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.