रांची: आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि अभी आधी कस्टडी पूरी नहीं हुई है. वहीं लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि सीबीआई की ओर से जो कहा गया है वह सही नहीं है, आधी सजा पूरी हो गई है, फिर भी उनकी ओर से जो जवाब दिया गया है.
उस पर उन्होंने स्पष्टता करने के लिए समय की मांग की है. अदालत ने उन्हें सीबीआई के जवाब पर जवाब देने के लिए समय दिया है और अगली सुनवाई 11 दिसंबर को तय की गई है. लालू प्रसाद के अधिवक्ता को सीआरपीसी की धारा 427 पर भी अपना जवाब स्पष्ट करने को कहा है.
दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. सीबीआई की विशेष अदालत से उन्हें दुमका कोषागार से निकासी मामले में 7 साल की सजा दी है. अभी वह जेल में है. बीमार होने के कारण रिम्स में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं.
इसे भी पढे़ं:- राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली
चारा घोटाला मामले में लालू पर झारखंड में कुल 5 मामले हैं. चाईबासा से दो और देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत मिल चुकी है. आखिरी मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी का है, जिस पर सुनवाई हुई. इस मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी, जबकि डोरंडा कोषागार मामला अभी ट्रायल पर है, जिसमें अभी वक्त लगेगा. बीते दिनों बिहार सरकार को गिराने से संबंधित कथित ऑडियो वायरल होने के बाद मामले ने भी तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव को फिर से रिम्स केली बंगले से रिम्स में शिफ्ट कर दिया गया है.