ETV Bharat / state

कानूनी विचार-विमर्श के लिए RIMS में लालू से मिले उनके वकील, CBI की अदालत ने मुलाकात के लिए दी छूट - रांची के रिम्स में लालू से मिले उनके अधिवक्ता

रांची के रिम्स में भर्ती सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार ने मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में कानूनी विचार विमर्श किया.

कानूनी विचार-विमर्श के लिए RIMS में लालू से मिले उनके अधिवक्ता, CBI की अदालत ने मुलाकात के लिए दी छूट
डिजाइन इमेज
author img

By

Published : Jan 23, 2020, 7:29 PM IST

रांचीः चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता पुलिस अभिरक्षा में रिम्स में इलाज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार मुलाकात की है. उनके अधिवक्ता लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में कानूनी विचार विमर्श किया. मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में 8 गवाहों की सूची सौंपी है.

देखें पूरी खबर

और पढ़ें- हजारीबाग से सुभाष चंद्र बोस का गहरा नाता, यहीं से दिया था अंग्रेजों के खिलाफ पहला भाषण

सीबीआई अदालत ने दी इजाजत

सीबीआई की अदालत ने लालू के अधिवक्ता को उनसे 3 दिन बिना रोकटोक मिलने की छूट दी है. पहले दिन लालू प्रसाद यादव से उनका अधिवक्ता का मुलाकात नहीं हुआ. गुरुवार को दूसरे दिन लालू प्रसाद यादव से उनके अधिवक्ता प्रशांत कुमार ने मुलाकात की है. उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत में लालू प्रसाद यादव से कानूनी विचार-विमर्श के लिए मुलाकात के लिए स्पेशल जज से इजाजत मांगी थी. इसके लिए बार-बार जेल प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. इसको लेकर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में आवेदन दिया गया. अधिवक्ता प्रभात कुमार से मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के दौरान उनके तरफ से सीबीआई में दिए गए गवाहों की सूची को लेकर विचार विमर्श किया गया

बता दें, कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड रुपए के अवैध निकासी मामले में एसके शशि की अदालत में मामला चल रहा है. इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 111 नेता नौकरशाह सप्लायर को आरोपी बनाया गया है. यह सबसे बड़ा चारा घोटाला का मामला है 16 जनवरी को लालू प्रसाद यादव का बयान दर्ज किया गया था. इस पर अब बचाव पक्ष की ओर से गवाही होनी है, कानूनी विचार-विमर्श के लिए लालू प्रसाद यादव से बार बार मुलाकात करना होता था मिलने से पूर्व जेल अधीक्षक से अनुमति लेनी होती थी और जिसके वजह से जेल आने जाने से ही अधिकतर समय भी जाता था. गवाही शुरू होने वाली है ऐसे में उसके कानूनी विमर्श आवश्यकता है. अदालत से कहा गया था कि ऐसे व्यवस्था करें कि सीधे रिम्स जाकर ही उनसे मिल सके.

रांचीः चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता पुलिस अभिरक्षा में रिम्स में इलाज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार मुलाकात की है. उनके अधिवक्ता लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में कानूनी विचार विमर्श किया. मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में 8 गवाहों की सूची सौंपी है.

देखें पूरी खबर

और पढ़ें- हजारीबाग से सुभाष चंद्र बोस का गहरा नाता, यहीं से दिया था अंग्रेजों के खिलाफ पहला भाषण

सीबीआई अदालत ने दी इजाजत

सीबीआई की अदालत ने लालू के अधिवक्ता को उनसे 3 दिन बिना रोकटोक मिलने की छूट दी है. पहले दिन लालू प्रसाद यादव से उनका अधिवक्ता का मुलाकात नहीं हुआ. गुरुवार को दूसरे दिन लालू प्रसाद यादव से उनके अधिवक्ता प्रशांत कुमार ने मुलाकात की है. उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत में लालू प्रसाद यादव से कानूनी विचार-विमर्श के लिए मुलाकात के लिए स्पेशल जज से इजाजत मांगी थी. इसके लिए बार-बार जेल प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. इसको लेकर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में आवेदन दिया गया. अधिवक्ता प्रभात कुमार से मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के दौरान उनके तरफ से सीबीआई में दिए गए गवाहों की सूची को लेकर विचार विमर्श किया गया

बता दें, कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड रुपए के अवैध निकासी मामले में एसके शशि की अदालत में मामला चल रहा है. इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 111 नेता नौकरशाह सप्लायर को आरोपी बनाया गया है. यह सबसे बड़ा चारा घोटाला का मामला है 16 जनवरी को लालू प्रसाद यादव का बयान दर्ज किया गया था. इस पर अब बचाव पक्ष की ओर से गवाही होनी है, कानूनी विचार-विमर्श के लिए लालू प्रसाद यादव से बार बार मुलाकात करना होता था मिलने से पूर्व जेल अधीक्षक से अनुमति लेनी होती थी और जिसके वजह से जेल आने जाने से ही अधिकतर समय भी जाता था. गवाही शुरू होने वाली है ऐसे में उसके कानूनी विमर्श आवश्यकता है. अदालत से कहा गया था कि ऐसे व्यवस्था करें कि सीधे रिम्स जाकर ही उनसे मिल सके.

Intro:कानूनी विचार-विमर्श के लिए रिम्स में लालू प्रसाद यादव मिले उनके अधिवक्ता, सीबीआई की अदालत ने दिया मुलाकात के लिए छूट

रांची
बाइट--प्रभात कुमार अधिवक्ता //लालू प्रसाद यादव

Ready -to-upload......

चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता पुलिस अभिरक्षा में रिम्स में इलाज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार मुलाकात किया है उनके अधिवक्ता लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में कानूनी विचार विमर्श किया । मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में 8 गवाहों की सूची सौंपी है अदालत के द्वारा 3 दिन बिना रोकटोक मिल सकते हैं इसके लिए सीबीआई की अदालत ने उनके अधिवक्ता को छूट दी है पहले दिन लालू प्रसाद यादव से उनका अधिवक्ता का मुलाकात नहीं हुआ । आज दूसरे दिन लालू प्रसाद यादव से उनके अधिवक्ता प्रशांत कुमार ने मुलाकात किया है


चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता के द्वारा सीबीआई की विशेष अदालत में लालू प्रसाद यादव से कानूनी विचार-विमर्श के लिए मुलाकात के लिए स्पेशल जज से इजाजत मांगी थी इसके लिए बार-बार जेल प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है इसको लेकर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में आवेदन दिया गया अधिवक्ता प्रभात कुमार से मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के दौरान उनके द्वारा सीबीआई में दिए गए गवाहों की सूची को लेकर विचार विमर्श किया गया






Body:आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड रुपए के अवैध निकासी मामले में एसके शशि की अदालत में मामला चल रहा है इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 111 नेता नौकरशाह सप्लायर को आरोपी बनाया गया है यह सबसे बड़ा चारा घोटाला का मामला है 16 जनवरी को लालू प्रसाद यादव का बयान दर्ज किया गया था इस पर अब बचाव पक्ष की ओर से गवाही होनी है,कानूनी विचार-विमर्श के लिए लालू प्रसाद यादव से बार बार मुलाकात करना होता था मिलने से पूर्व जेल अधीक्षक से अनुमति लेनी होती थी और जिसके वजह से जेल आने जाने से ही अधिकतर समय भी जाता था गवाही शुरू होने वाली है ऐसे में उसके कानूनी विमर्श आवश्यकता है अदालत से कहा गया था कि ऐसे व्यवस्था करें कि सीधे रिम जाकर ही उनसे मिल सके





Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.