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लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले की सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध, कल होगी सुनवाई - लालू प्रसाद पर जेल मैनुअल उल्लंघन का आरोप

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जेल मैनुअल उल्लंघन के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. इससे संबंधित याचिका हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सूचीबद्ध किया गया है.

लालू प्रसाद
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Published : Feb 25, 2021, 5:18 PM IST

Updated : Feb 25, 2021, 5:35 PM IST

रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जेल मैनुअल उल्लंघन के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. इससे संबंधित याचिका झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. कल मामले पर सुनवाई होनी है. अब यह देखना होगा कि, हाई कोर्ट में जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले पर सुनवाई के उपरांत अदालत का क्या फैसला आता है.

देखें पूरी खबर.

यह भी पढ़ेंः भारत लाया जा सकता है भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी, यूके कोर्ट से मिली मंजूरी

लालू प्रसाद की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को यह बताया गया था कि लालू प्रसाद नाममात्र के लिए जेल में रहते हैं, जेल में रहते हुए जेल मैनुअल की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रहे हैं.

उन्हें रिम्स से जेल शिफ्ट किया जाए. वह इलाज के नाम पर रिम्स में रहते हैं और जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाते रहते हैं. यह अदालत के आदेश की अवमानना है. इसलिए इसे रोका जाना चाहिए.

अदालत ने सीबीआई के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को जेल मैनुअल उल्लंघन के बिंदु पर जवाब पेश करने को कहा था. साथ ही स्वास्थ्य के बिंदु पर रिम्स को कोर्ट में जवाब पेश करने को कहा है. उसी मामले पर कल हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है.

रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जेल मैनुअल उल्लंघन के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. इससे संबंधित याचिका झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. कल मामले पर सुनवाई होनी है. अब यह देखना होगा कि, हाई कोर्ट में जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले पर सुनवाई के उपरांत अदालत का क्या फैसला आता है.

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लालू प्रसाद की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को यह बताया गया था कि लालू प्रसाद नाममात्र के लिए जेल में रहते हैं, जेल में रहते हुए जेल मैनुअल की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रहे हैं.

उन्हें रिम्स से जेल शिफ्ट किया जाए. वह इलाज के नाम पर रिम्स में रहते हैं और जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाते रहते हैं. यह अदालत के आदेश की अवमानना है. इसलिए इसे रोका जाना चाहिए.

अदालत ने सीबीआई के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को जेल मैनुअल उल्लंघन के बिंदु पर जवाब पेश करने को कहा था. साथ ही स्वास्थ्य के बिंदु पर रिम्स को कोर्ट में जवाब पेश करने को कहा है. उसी मामले पर कल हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है.

Last Updated : Feb 25, 2021, 5:35 PM IST
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