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झारखंड में मानवाधिकार हनन रोकने को लेकर न्यायपालिका चला रही मुहिम, लगाए जाएंगे जागरूकता पोस्टर - District Legal Services Authority

झारखंड में मानवाधिकार हनन मामले को रोकने के लिए न्यायपालिका की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत जगह-जगह पोस्टर लगाए जाएंगे, जिसपर कानूनी जानकारी दी जाएगी.

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झारखंड में मानवाधिकार हनन रोकने को लेकर न्यायपालिका चला रही मुहिम
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Published : Aug 29, 2021, 3:06 PM IST

रांचीः राज्य में मानवाधिकार हनन मामले को रोकने को लेकर न्यायपालिका की ओर से मुहिम शुरू की है. इस मुहिम के तहत थानों में पोस्टर चिपकाए जाएंगे, जिसपर झालसा के पैनल वकील और डालसा सचिव का हेल्पलाइन नंबर अंकित रहेगा. इस नंबर पर फोन कर लोग तत्काल कानूनी मदद ले सकते हैं.

यह भी पढ़ेंःझारखंड से डायन प्रथा खत्म करने को लेकर पंचायत स्तर पर करना होगा काम, बनाने होंगे लीगल क्लीनिक: जस्टिस डॉ रवि रंजन



जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार ने बताया कि झालसा के निर्देश पर राज्य सभी थानों, जेलों, कोर्ट परिसर और प्रोबेशन होम में पोस्टर लगाए जाएंगे जिसपर कानूनी अधिकार की जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि राज्य में कम से कम मानवाधिकर हनन का मामला हो.

जानकारी देते जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव

कानूनी अधिकार की दी जाएगी पूरी जानकारी

झालसा ने सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकार को इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. झालसा ने कहा है कि अपने-अपने क्षेत्र के थानों, सिविल कोर्ट और जेल परिसर में बोर्ड लगाकर लोगों को जागरूक करें जिसपर संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी रहें. झालसा ने कहा कि किसी अपराध में गिरफ्तार अपराधी को कानूनी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है और ना ही थाने में लाए गए किसी भी व्यक्ति को फोन पर बात करने से रोका जा सकता है.

रांचीः राज्य में मानवाधिकार हनन मामले को रोकने को लेकर न्यायपालिका की ओर से मुहिम शुरू की है. इस मुहिम के तहत थानों में पोस्टर चिपकाए जाएंगे, जिसपर झालसा के पैनल वकील और डालसा सचिव का हेल्पलाइन नंबर अंकित रहेगा. इस नंबर पर फोन कर लोग तत्काल कानूनी मदद ले सकते हैं.

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार ने बताया कि झालसा के निर्देश पर राज्य सभी थानों, जेलों, कोर्ट परिसर और प्रोबेशन होम में पोस्टर लगाए जाएंगे जिसपर कानूनी अधिकार की जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि राज्य में कम से कम मानवाधिकर हनन का मामला हो.

जानकारी देते जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव

कानूनी अधिकार की दी जाएगी पूरी जानकारी

झालसा ने सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकार को इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. झालसा ने कहा है कि अपने-अपने क्षेत्र के थानों, सिविल कोर्ट और जेल परिसर में बोर्ड लगाकर लोगों को जागरूक करें जिसपर संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी रहें. झालसा ने कहा कि किसी अपराध में गिरफ्तार अपराधी को कानूनी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है और ना ही थाने में लाए गए किसी भी व्यक्ति को फोन पर बात करने से रोका जा सकता है.

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