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हाई कोर्ट पहुंचा जेपीएससी विवाद, अदालत ने पूछा- अधिक अंक लाने वाले फेल, कम अंक वाले पास कैसे? - झारखंड खबर

जेपीएससी विवाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. जेपीएससी अभ्यर्थी ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि अधिक अंक लाने वाले को फेल कर दिया गया है, जबकि कम अंक लाने वाले को जेपीएससी पीटी परीक्षा में पास कर दिया गया है. हाई कोर्ट ने इस पर जेपीएससी से जवाब मांगा है.

Jharkhand high court
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Published : Dec 23, 2021, 10:43 PM IST

रांची: जेपीएससी विवाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. सातवीं से दसवीं जेपीएससी के अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई है. अभ्यर्थियों ने कोर्ट से कहा कि हजूर जेपीएससी नया कारनामा कर रहा है. पीटी रिजल्ट में कट ऑफ मार्क से अधिक अंक मुझे प्राप्त है. उसके बावजूद भी मुझे जेपीएससी पीटी परीक्षा में फेल कर दिया गया है. इसलिए हमें जेपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल करने के लिए जेपीएससी को निर्देश दिया जाए.

ये भी पढ़ें- JPSC के भ्रष्‍टाचार को आम लोगों तक पहुंचाएंगे परीक्षार्थी, आंदोलन में होगा ये बदलाव

अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए. झारखंड लोक सेवा आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से लिखित जवाब अदालत में पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में आयोग के द्वारा जो कट ऑफ मार्क्स घोषित किया गया है. उससे अधिक अंक उन्हें प्राप्त है. उसके बावजूद भी जेपीएससी ने उन्हें फेल कर दिया है. अदालत से गुहार लगाई है कि उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए. जिस पर अदालत ने प्रार्थी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया.

कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता से जानना चाहा कि यह कारनामा कैसे हुआ? जिस पर उन्होंने कहा कि प्रार्थी गलत बोल रही हैं. इसका ओएमआर सीट सही से नहीं भरा हुआ है. इसलिए इन्हें फेल किया गया है. जिस पर अदालत ने आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से अपनी बात अदालत में पेश करने को कहा है. बता दें कि याचिकाकर्ता अदिति ईशा तिर्की एवं अन्य ने 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा दी थी. जिसमें अधिक अंक होने के बावजूद भी उन्हें पीटी परीक्षा में पास नहीं किया गया. उसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उस याचिका पर सुनवाई हुई.

रांची: जेपीएससी विवाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. सातवीं से दसवीं जेपीएससी के अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई है. अभ्यर्थियों ने कोर्ट से कहा कि हजूर जेपीएससी नया कारनामा कर रहा है. पीटी रिजल्ट में कट ऑफ मार्क से अधिक अंक मुझे प्राप्त है. उसके बावजूद भी मुझे जेपीएससी पीटी परीक्षा में फेल कर दिया गया है. इसलिए हमें जेपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल करने के लिए जेपीएससी को निर्देश दिया जाए.

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अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए. झारखंड लोक सेवा आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से लिखित जवाब अदालत में पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में आयोग के द्वारा जो कट ऑफ मार्क्स घोषित किया गया है. उससे अधिक अंक उन्हें प्राप्त है. उसके बावजूद भी जेपीएससी ने उन्हें फेल कर दिया है. अदालत से गुहार लगाई है कि उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए. जिस पर अदालत ने प्रार्थी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया.

कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता से जानना चाहा कि यह कारनामा कैसे हुआ? जिस पर उन्होंने कहा कि प्रार्थी गलत बोल रही हैं. इसका ओएमआर सीट सही से नहीं भरा हुआ है. इसलिए इन्हें फेल किया गया है. जिस पर अदालत ने आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से अपनी बात अदालत में पेश करने को कहा है. बता दें कि याचिकाकर्ता अदिति ईशा तिर्की एवं अन्य ने 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा दी थी. जिसमें अधिक अंक होने के बावजूद भी उन्हें पीटी परीक्षा में पास नहीं किया गया. उसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उस याचिका पर सुनवाई हुई.

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