रांची: 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी (Jharkhand Public Service Commission) की परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दायर एलपीए याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) की डबल बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
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उम्र सीमा में छूट पर हाई कोर्ट में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर सुनवाई हुई. प्रार्थी रीना कुमारी और अमित कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएससी के जवाब पर संतुष्टि जाहिर करते हुए इस मामले में सिंगल बेंच के आदेश को सही माना और याचिका को खारिज कर दिया.
क्या है पूरा मामला
झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 2011 के बजाय 2016 कर दिया है. इसी उम्र सीमा को घटाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. छात्रों के मुताबिक जेपीएससी की नई उम्र सीमा से कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे. छात्रों का कहना है कि छठी जेपीएससी की परीक्षा अभी समाप्त हुई है इसलिए उस समय से उम्र सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए. जबकि इस मामले में सरकार का कहना था कि नियमों में बार-बार बदलाव नहीं किया जा सकता है.
सिंगल बेंच से खारिज हुई थी याचिका
इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी उम्र सीमा घटाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में एलपीए याचिका दायर की गई थी. जिस पर डबल बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.