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धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसलाः झामुमो ने किया निर्णय का स्वागत, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर पर राजनीति करने की कही बात - झारखंड न्यूज

JMM welcomed supreme decision on Article 370. धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है. बीजेपी के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. वहीं कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर पर राजनीति ना करने की बात कही है.

Jharkhand Mukti Morcha welcomed Supreme Court decision on Article 370 no politics over issue said Congress
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कांग्रेस ने कहा, इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Dec 11, 2023, 3:35 PM IST

Updated : Dec 11, 2023, 3:45 PM IST

धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर JMM और कांग्रेस की प्रतिक्रिया

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 हटाये जाने के मामले में दिए गए फैसले का स्वागत किया है. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य और प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जहां राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को संवैधानिक करार दिया है. वहीं यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू होंगे, उच्चतम न्यायालय ने वहां चुनाव कराने की समय सीमा भी निर्धारित कर दी है.

झामुमो नेता मनोज पांडे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक मूल्य बहाल होंगे और वहां अमन शांति लाने में मदद मिलेगी. वहीं झारखंड कांग्रेस ने जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग की है. प्रदेश महासचिव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है.

जम्मू-कश्मीर पर राजनीति बंद होनी चाहिए- कांग्रेसः झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की सरकार को आगाह किया है कि जम्मू कश्मीर के नाम पर राजनीतिक बंद कर, वहां जल्द चुनाव कराए जाएं. कोर्ट का आदेश यह भी है कि निर्धारित समय के अंदर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं. कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली को भी राज्य के सभी अधिकार मिलने चाहिए, इसकी घोषणा पत्र में उल्लेख के बाद भाजपा पीछे क्यों हट गई है.

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहाः जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 370 को हटाने को सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक रूप से सही करार दिया है. सोमवार 11 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति को अर्टिकल 370 हटाने का अधिकार है. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे.

इसे भी पढ़ें- धारा 370 पर 'सुप्रीम' मुहर: झारखंड बीजेपी ने किया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत

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धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर JMM और कांग्रेस की प्रतिक्रिया

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 हटाये जाने के मामले में दिए गए फैसले का स्वागत किया है. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य और प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जहां राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को संवैधानिक करार दिया है. वहीं यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू होंगे, उच्चतम न्यायालय ने वहां चुनाव कराने की समय सीमा भी निर्धारित कर दी है.

झामुमो नेता मनोज पांडे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक मूल्य बहाल होंगे और वहां अमन शांति लाने में मदद मिलेगी. वहीं झारखंड कांग्रेस ने जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग की है. प्रदेश महासचिव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है.

जम्मू-कश्मीर पर राजनीति बंद होनी चाहिए- कांग्रेसः झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की सरकार को आगाह किया है कि जम्मू कश्मीर के नाम पर राजनीतिक बंद कर, वहां जल्द चुनाव कराए जाएं. कोर्ट का आदेश यह भी है कि निर्धारित समय के अंदर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं. कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली को भी राज्य के सभी अधिकार मिलने चाहिए, इसकी घोषणा पत्र में उल्लेख के बाद भाजपा पीछे क्यों हट गई है.

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहाः जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 370 को हटाने को सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक रूप से सही करार दिया है. सोमवार 11 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति को अर्टिकल 370 हटाने का अधिकार है. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे.

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Last Updated : Dec 11, 2023, 3:45 PM IST

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