रांची: झारखंड के विभिन्न जिलों में सीआई से सीओ की प्रोन्नति के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने पूर्व में प्रोन्नति पर लगाए गए आरोप को हटाते हुए वरीयता के अनुरूप प्रोन्नति देने का आदेश दिया है.
पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के विभिन्न जिलों में सीआई से सीओ की प्रोन्नति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई थी और आदेश सुरक्षित रख लिया गया था. उसी सुरक्षित आदेश को उन्होंने सुनाया है और अपने फैसले में कहा है कि वरीयता के अनुसार प्रोन्नति दी जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि विभाग के ओर से सीआई से जो सीओ में प्रोन्नति दी गई है, उसमें वरीयता सूची की अनदेखी की गई है, जो कि गलत है, इसलिए इस प्रोन्नति पर रोक लगा दी जाए. वहीं सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जो प्रोन्नति के योग्य पाए गए उन्हें प्रोन्नति दी गई है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था.
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याचिकाकर्ता श्रवन कुमार झा ने वरीयता सूची की अनदेखी कर विभाग के ओर से जो प्रोन्नति दी गई है, उसके विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका में बताया है कि जो सूची में उनसे नीचे है, उनको प्रोन्नति दे दी गई है और उन्हें नहीं दी गई है. उसी मामले पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सीनियरिटी के अनुसार प्रोन्नति देने को कहा है.