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गढ़वा सिविल कोर्ट के वकील से मारपीट का मामला, झारखंड हाई कोर्ट ने आरोपी एसपी को दी राहत

Jharkhand High Court ने वकील से मारपीट मामले के आरोपी एसपी मोहम्मद अर्शी को राहत दी है. कोर्ट ने एसपी के खिलाफ गढ़वा जिला व्यवहार न्यायालय में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

Jharkhand High Court verdict
Jharkhand High Court verdict
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Published : Aug 18, 2022, 7:28 PM IST

रांचीः गढ़वा जिला व्यवहार न्यायालय (Garhwa Civil Court) के वकील से मारपीट मामले(lawyer assault case) में आरोपी एसपी को झारखंड हाई कोर्ट(Jharkhand High Court) से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट (Jharkhand High Court)ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत गढ़वा सिविल कोर्ट(Garhwa Civil Court ) में आरोपी एसपी के खिलाफ चल रही कार्यवाही को निरस्त कर दिया है. हाई कोर्ट(Jharkhand High Court) के आदेश से गढ़वा के तत्कालीन एसपी मोहम्मद अर्शी को राहत मिली है.

झारखंड हाई कोर्ट(Jharkhand High Court) में मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मामले में अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई थी और एक पीआईएल के अनुपालन में उन्हें विभागीय कार्रवाई में भी बरी किया गया था. जिसमें हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को निरस्त कर दिया. बता दें कि यह मामला 30 अप्रैल 2018 का है. जिसमें वकील आशीष कुमार ने आरोप लगाया कि जब उस दिन वह जाम में फंसे थे तो गढ़वा के तत्कालीन एसपी मो. अर्शी(SP Mohammad Arshi) के कहने पर पुलिस के जवानों ने उनके साथ मारपीट की थी. मामले को लेकर कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था.

गढ़वा व्यवहार न्यायालय(Garhwa Civil Court) के अधिवक्ता आशीष कुमार दुबे ने गढ़वा एसपी मोहम्मद अर्शी(SP Mohammad Arshi) पर मारपीट करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहना था कि 30 अप्रैल 2018 की शाम साढ़े आठ बजे वे अपने घर चिनिया रोड, सहेजना जा रहे थे. घर जाने के क्रम में रंका मोड़ के पास सड़क पर जाम लगा हुआ था. अधिवक्ता आशीष अपनी गाड़ी खड़ी कर जाम हटने का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान गढ़वा के एसपी मोहम्मद अर्शी(SP Mohammad Arshi) अपने अंगरक्षक गोरेलाल के साथ रंका मोड़ पहुंचे. यहां एसपी के अंगरक्षक गोरेलाल ने अधिवक्ता का मोबाईल फोन छीन लिया. उनसे गाली-गलौज करते हुए सड़क पर ही मारपीट की गई. वहीं बाद में थाने ले जाकर भी मारपीट की बात सामने आई थी.

रांचीः गढ़वा जिला व्यवहार न्यायालय (Garhwa Civil Court) के वकील से मारपीट मामले(lawyer assault case) में आरोपी एसपी को झारखंड हाई कोर्ट(Jharkhand High Court) से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट (Jharkhand High Court)ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत गढ़वा सिविल कोर्ट(Garhwa Civil Court ) में आरोपी एसपी के खिलाफ चल रही कार्यवाही को निरस्त कर दिया है. हाई कोर्ट(Jharkhand High Court) के आदेश से गढ़वा के तत्कालीन एसपी मोहम्मद अर्शी को राहत मिली है.

झारखंड हाई कोर्ट(Jharkhand High Court) में मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मामले में अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई थी और एक पीआईएल के अनुपालन में उन्हें विभागीय कार्रवाई में भी बरी किया गया था. जिसमें हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को निरस्त कर दिया. बता दें कि यह मामला 30 अप्रैल 2018 का है. जिसमें वकील आशीष कुमार ने आरोप लगाया कि जब उस दिन वह जाम में फंसे थे तो गढ़वा के तत्कालीन एसपी मो. अर्शी(SP Mohammad Arshi) के कहने पर पुलिस के जवानों ने उनके साथ मारपीट की थी. मामले को लेकर कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था.

गढ़वा व्यवहार न्यायालय(Garhwa Civil Court) के अधिवक्ता आशीष कुमार दुबे ने गढ़वा एसपी मोहम्मद अर्शी(SP Mohammad Arshi) पर मारपीट करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहना था कि 30 अप्रैल 2018 की शाम साढ़े आठ बजे वे अपने घर चिनिया रोड, सहेजना जा रहे थे. घर जाने के क्रम में रंका मोड़ के पास सड़क पर जाम लगा हुआ था. अधिवक्ता आशीष अपनी गाड़ी खड़ी कर जाम हटने का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान गढ़वा के एसपी मोहम्मद अर्शी(SP Mohammad Arshi) अपने अंगरक्षक गोरेलाल के साथ रंका मोड़ पहुंचे. यहां एसपी के अंगरक्षक गोरेलाल ने अधिवक्ता का मोबाईल फोन छीन लिया. उनसे गाली-गलौज करते हुए सड़क पर ही मारपीट की गई. वहीं बाद में थाने ले जाकर भी मारपीट की बात सामने आई थी.

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